कोरोना महामारी: उत्तराखंड में लागू कोविड कर्फ्यू 10 अगस्‍त तक बढ़ा, जानें क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद?

कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए उत्तराखंड में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि को दस अगस्‍त तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

फोटो: IANS
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नवजीवन डेस्क

उत्तराखंड सरकार ने कोविड कर्फ्यू को 10 अगस्त तक के लिए बढा दिया। मुख्य सचिव डॉ सुखबीर सिंह संधु द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 10 अगस्त की सुबह छह बजे तक कोविड कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। इस दौरान पिछली सभी रियायतों को जारी रखा गया है ।

इसके अलावा प्रदेश भर में खुले सरकारी और निजी विद्यालयों को शिक्षा विभाग द्वारा जारी मानक प्रचलन विधि (एसओपी) का कडाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। दूसरी ओर राज्य के सभी पर्यटन स्थलों में भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन को पर्यटकों से कोविड नियम को पालन कराने और उसका उल्लंघन किए जाने पर सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है।


इसके अलावा जो लोग कोरोना वैक्सीन के दोनों टीके लगवाए हुए 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं वो राज्य में आ सकते हैं। बाकी लोगों के लिए 72 घंटे पहले की कोरोना मुक्त जांच रिपोर्ट साथ लाना जरुरी है।

राज्य में जिम, शापिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, सैलून, मनोरंजन पार्क, थियेटर और आडिटोरियम को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। देश में केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालय 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।

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