कोरोना: SC के बाद पटना HC में अब सिर्फ अर्जेंट केस की सुनवाई, PIL समेत कई मामलों की सुनवाई 31 मार्च तक नहीं

कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पटना हाईकोर्ट ने केवल आवश्यक मामलों की सुनवाई तक अपने कामकाज को प्रतिबंधित कर दिया है। हाईकोर्ट रजिस्ट्रार द्वारा जारी नोटिस में कहा गया तत्काल मामलों को संबंधित पीठों के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के बाद पटना हाईकोर्ट में फिलहाल जरूरी जमानत अर्जियों पर ही सुनवाई होगी। कोर्ट में पीआईएल समेत अन्य मामलों की सुनवाई 31 मार्च तक नहीं होंगी। अग्रिम जमानत याचिका, क्रिमिनल अपील, सिविल और रिट के मामले दाखिल नहीं किए जाएंगे। इतना ही नहीं कोर्ट परिसर में उन्हीं वकीलों की जाने की अनुमित दी गई है, जिनके मामले की सुनवाई होनी है। आम लोगों का कोर्ट परिसर में प्रवेश को रो क दिया गया है। यह फैसला कोरोना वायरस के मद्देनजर एहतियातन उठाया गया है।

अधिसूचना के अनुसार यह फैसला मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने सभी हितधारकों के साथ बैठकें के बाद लिया है। जिसमें हाई कोर्ट के न्यायाधीश, रजिस्ट्री के सदस्य और बार एसोसिएशन के सदस्य शामिल थे।


हाई कोर्ट के तीनों वकील संघों की समन्वय समिति के अध्यक्ष योगेश चंद्र वर्मा ने कहा, “31 मार्च तक उच्च न्यायालय केवल नियमित जमानत याचिकाएं और तत्काल सुनवाई योग्य मामलों की सुनवाई करेगी। इस कदम के पीछे का उद्देश्य कोविड-19 को को देखते हुए बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाना है।”

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