दिल्ली हिंसाः राष्ट्रगान के लिए पिटाई से गई थी मुस्लिम युवक की जान, हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब

यह मामला फरवरी में दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान वायरल हुए वीडियो का है, जिसमें 5 मुस्लिम युवक जमीन पर पड़े कराह रहे थे और कुछ पुलिसकर्मी लाठी-डंडों से उनकी पिटाई करते हुए उनसे राष्ट्रगान गाने की मांग कर रहे थे। इनमें से एक फैजान की बाद मेंं मौत हो गई थी।

फोटोः सोशल मीडिया
फोटोः सोशल मीडिया
user

नवजीवन डेस्क

दिल्ली हाईकोर्ट ने आज राजधानी दिल्ली में इस साल फरवरी में हुई हिंसा के दौरान पुलिस पिटाई से एक मुस्लिम युवक की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। यह मामला दिल्ली हिंसा के दौरान पुलिस द्वारा कुछ मुस्लिम लड़कों की बेरहमी से पिटाई कर राष्ट्रगान गवाने की घटना से जुड़ा है, जिसका वीडियो वायरल हो गया था। इनमें से एक लड़के फैजान की बाद में पिटाई के कारण मौत हो गई थी।

मृतक फैजान की मां की ओर से दायर इस याचिका में पूरे मामले की जांच कोर्ट की निगरानी में एसआईटी से कराने की मांग की गई है। याचिका पर आज हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। स्टेटस रिपोर्ट में क्राइम ब्रांच को यह बताने के लिए कहा गया है कि मामले में उसकी जांच कहां तक पहुंची है। अब इस मामले की सुनवाई 1 फरवरी को होगी।

मृतक फैजान की मां ने याचिका में दावा किया है कि इस मामले में हत्या का मामला दर्ज होने और क्राइम ब्रांच को जांच स्थानांतरित किए जाने के बावजूद 9 महीने बीतने के बाद साफ दिख रहा है कि मामले में क्राइम ब्रांच की जांच बस एक दिखावा है। पीड़ित की मां ने इस आधार पर कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग की है।

बता दें कि इस साल फरवरी में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के बाद पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हुआ था। उस वीडियो में 5 मुस्लिम युवक जमीन पर पड़े कराह रहे थे और कुछ पुलिसकर्मी लाठी-डंडों से उनकी पिटाई कर रहे थे। वीडियो में पुलिसकर्मी इन मुस्लिम लड़कों को पीटते हुए उनसे राष्ट्रगान गाने की मांग कर रहे थे।

वीडियो में बेरहमी से पिटते दिख रहे पांचों युवकों में से एक 23 साल के फैजान की बाद में मौत हो गई थी। आरोप है कि 24 फरवरी को पिटाई के बाद फैजान को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, लेकिन हालत बिगड़ने पर उसे 25 फरवरी को छोड़ दिया था। इसके बाद 26 फरवरी को उसे दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मौत से पहले फैजान ने अपनी मां को पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बाद बेरहमी से की गई पिटाई के बारे में बताया था।

हाईकोर्ट में फैजान की मां की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि सड़क पर बेरहमी से पिटाई के बाद भी फैजान को अवैध तरीके से पुलिस ने हिरासत में लिया और ज्योति नगर पुलिस थाने में बंद कर दिया। इस दौरान न तो उसे कोई मेडिकल हेल्प दी गई और न ही परिवार वालों से मिलने दिया गया। पुलिसकर्मियों को जब इस बात का एहसास हो गया कि उसकी हालत इतनी खराब है कि वह जिंदा नहीं रह सकता, तो उसे रिहा कर दिया गया।

फैजान की मां ने अपनी याचिका में मांग की है कि पुलिस ने उसकी मौत से ठीक पहले उसे रिहा किया था, इसलिए कस्टडी में उसकी पिटाई करने वाले पुलिस वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही याचिका में मांग की गई है कि जिन पुलिसवालों ने मुस्लिम युवकों को पीटते हुए राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर किया उनके खिलाफ भी सांप्रदायिक नफरत फैलाने के आरोप में भी एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए।

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia


Published: 24 Dec 2020, 11:18 PM