दिशा मुठभेड़ मामला: मुख्य आरोपी के पिता का दावा, बेटा फर्जी मुठभेड़ का हुआ शिकार

सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जांच आयोग के सामने शुक्रवार को बयान देते हुए पिंजरी हुसैन ने कहा कि उनके बेटे और मुख्य आरोपी मोहम्मद आरिफ उर्फ अहमद को पुलिस ने उनके घर से उठा लिया था, लेकिन उन्हें मार गिराया गया।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

हैदराबाद में दिशा मुठभेड़ मामले के मुख्य आरोपी के पिता ने दावा किया है कि उसका बेटा फर्जी मुठभेड़ का शिकार हुआ है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जांच आयोग के सामने शुक्रवार को बयान देते हुए पिंजरी हुसैन ने कहा कि उनके बेटे और मुख्य आरोपी मोहम्मद आरिफ उर्फ अहमद को पुलिस ने उनके घर से उठा लिया था, लेकिन उन्हें मार गिराया गया।

पुलिस मुठभेड़ में मारे गए बाकी तीन आरोपियों के परिजनों को शनिवार को सिरपुरकर आयोग के समक्ष पेश होना है। वे जोलू शिवा के पिता राजय्या, चिंताकुंतला चेन्नाकेशवुलु के पिता कुरमान्ना और जोलू नवीन की मां लक्ष्मी हैं। यह मामला 27 नवंबर, 2019 को एक युवा पशु चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या से संबंधित है। पुलिस ने चार लोगों का पता लगा कर उन्हें गिरफ्तार किया था।


उसी साल 6 दिसंबर को शादनगर के पास अपराध स्थल पर एक मुठभेड़ में चारों आरोपी मारे गए थे। पुलिस ने दावा किया था कि आरोपियों ने उनके हथियार छीनने और भागने की कोशिश की जिसके कारण हत्याएं हुईं।

इस घटना ने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के गुस्से को भड़का दिया, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद, हत्याओं की जांच करने के लिए सिरपुरकर आयोग को नियुक्त किया गया था।

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