हाथरस कांड: ट्रायल को फिलहाल राज्य से बाहर ट्रांसफर करने से SC का इनकार, हाईकोर्ट की निगरानी में CBI करेगी जांच

सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल केस के ट्रायल को राज्य से बाहर ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जब मामले की जांच पूरी हो जाएगी, उसके बाद ट्रायल बाहर ट्रांसफर करने पर विचार किया जा सकता है।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया
user

हैदर अली खान

उत्तर प्रदेश के हाथरस में पिछले महीने हुए दलित लड़की से कथित गैंगरेप और फिर उसकी हत्या के मामले की सीबीआई जांच की निगरानी इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच से जुड़ी हर पहलू की निगरानी इलाहाबाद हाई कोर्ट ही करेगी। इसमें पीड़ित परिवार की सुरक्षा, गवाहों के बयान शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल केस के ट्रायल को राज्य से बाहर ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जब मामले की जांच पूरी हो जाएगी, उसके बाद ट्रायल को बाहर ट्रांसफर करने पर विचार किया जा सकता है।


सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस नेता सुष्मिता देव ने कहा कि हाथरस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की यही मांग थी कि कोर्ट की निगरानी में मामले की जांच हो। हाथरस की बेटी को अब इंसाफ मिलेगा। आज हाथरस की बेटी की और उसके परिवार की जीत हुई है।

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia


Published: 27 Oct 2020, 1:12 PM
/* */