अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच कहां तक पहुंची? SIT प्रभारी का आया बयान, 354A और धारा 5 को जोड़ा गया

डीआईजी और अंकिता भंडारी हत्याकांड में गठित SIT की प्रभारी पी.रेणुका देवी ने कहा कि सारे साक्ष्य फॉरेंसिक को भेज दिया गया है। गवाहों के बयानों के आधार पर 354A और धारा 5 को जोड़ा गया है। हमने FSL से सिफारिश की है कि जल्द से जल्द जांच कर रिपोर्ट सौंपी जाए।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच कहां तक पहुंची है? इस मामले में डीआईजी और अंकिता भंडारी हत्याकांड में गठित SIT की प्रभारी पी.रेणुका देवी का बयान आया है। उन्होंने कहा, “सभी गवाहों से पूछताछ की गई है। सबके बयान दर्ज किए गए हैं कुछ को अदालत में भी पेश किया गया है। सारे साक्ष्य फॉरेंसिक को भेज दिया गया है। गवाहों के बयानों के आधार पर 354A और धारा 5 को जोड़ा गया है। हमने FSL से सिफारिश की है कि जल्द से जल्द जांच कर रिपोर्ट सौंपी जाए।”

आईपीसी की धारा 354 A क्या है?

कोई व्यक्ति अगर किसी महिला को गलत निगाह रखते हुए छूता है या उससे लैंगिक संबंध बनाने का स्पष्ट प्रस्ताव करता है या उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहता है या उसे उसकी इच्छा के खिलाफ अश्लील पुस्तके दिखाता है, साहित्य दिखाता है या उस महिला की अश्लील टिप्पणी को लोगों के सामने दर्शाने का प्रयास करता है तो उस व्यक्ति पर वह महिला आईपीसी की धारा 354A लगवा सकती है।

अगर किसी व्यक्ति पर कोर्ट द्वारा यह साबित हो जाता है कि वह यौन उत्पीड़न का दोषी है तो उस पर आईपीसी की धारा 354 A लगाई जाती है और उसे 3 वर्ष का कठोर कारावास की सजा दी जाती है साथ ही आर्थिक दंड भी भुगतना पड़ता है।

आईपीसी की धारा 5 क्या है?

भारतीय दंड संहिता की धारा 5 के मुताबिक, इस अधिनियम में की कोई बात भारत सरकार की सेवा के अधिकारियों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और परित्याग को दण्डित करने वाले किसी अधिनियम के उपबन्धों, या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबन्धों, पर प्रभावित नहीं कर सकती है।

आईपीसी की धारा 5 एक ऐसा कानून है, जिसके तहत आईपीसी (IPC) किसी भी तरह से आर्मी एक्ट में दखलअंदाजी नहीं कर सकती है। यानी अगर कोई सैनिक या सेना से जुड़ा कर्मचारी या अधिकारी सेवा के दौरान ही सेना छोड़कर भाग जाता है या फिर सेना से गद्दारी करता है, तो उसके खिलाफ आईपीसी की कोई धारा लागू नहीं की जा सकती है।


ये है पूरा मामला:

यमकेश्वर विधानसभा के कौड़िया गांव स्थित वनन्तरा रिजॉर्ट में कार्यरत रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी (19) वर्ष संदिग्ध परिस्थितियों में 18 सितंबर की देर शाम लापता हो गई थी। उसकी गुमशुदगी का खुलासा लक्ष्मण झूला थाने में एडीशनल एसपी शेखर सुयाल ने किया था। उन्होंने बताया था कि किस तरह वनन्तरा रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित ने मिलकर अंकिता भंडारी की हत्या कर उसकी बॉडी को चीला शक्ति नहर में फेंक दिया।

पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि रिसेप्शनिस्ट रिजॉर्ट में आने वाले कस्टमर के पास जाने से मना कर रही थी। वे लोग रिसेप्शनिस्ट को वेश्यावृत्ति में ढकेलना चाह रहे थे, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ऐसा करने से मना कर दिया था। इस बात से नाराज आरोपियों ने अंकिता की हत्या कर चीला शक्ति नहर में फेंक दिया था।

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