अब पंजाब में भी सीबीआई के लिए नो एंट्री, किसी जांच से पहले अमरिंदर सरकार से लेनी होगी इजाजत
पंजाब सरकार के इस आदेश के बाद अब सीबीआई को राज्य में किसी भी मामले की जांच के लिए पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। इससे पहले झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरल और राजस्थान जैसे विपक्ष शासित राज्य भी सामान्य सहमति वापस ले चुके हैं।
पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने सोमवार को एक अहम आदेश जारी कर सीबीआई को जांच के लिए दी गई सामान्य सहमति को वापस ले लिया है। इसके बाद अब केंद्रीय एजेंसी को राज्य में जांच से पहले वहां की सरकार से इजाजत लेनी होगी। इससे पहले झारखंड, महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पश्चिम बंगाल ऐसा ही आदेश जारी कर चुके हैं।
पंजाब में कांग्रेस की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार द्वारा जारी आदेश से साफ है कि अब सीबीआई को पंजाब में अपनी शक्तियों के इस्तेमाल के लिए अनुमति नहीं होगी, जो उसे पूर्व के एक आदेश के तहत प्रदान की गई थी। इसके बाद सीबीआई को अब पंजाब में भी किसी मामले की जांच के लिए पहले राज्य सरकार की इजाजत लेनी होगी या सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का आदेश लेना होगा।
इस आदेश के साथ ही पंजाब ऐसा करने वाला देश का 9वां राज्य बन गया है। इस आदेश के साथ ही वह झारखंड, केरल, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जैसे विपक्ष शासित उन राज्यों में शामिल हो गया है, जिन्होंने अपने 'दरवाजे' सीबीआई के लिए बंद कर दिए हैं। इनमें त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्य भी शामिल हैं।
गौरतलब है कि सबसे पहले 2018 में आंध्र प्रदेश की तत्कालीन चंद्रबाबू नायडू सरकार ने एनडीए से बाहर होने के बाद सहमति वापस लेकर राज्य में सीबीआई के प्रवेश पर रोक लगा दी थी। इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच हुए विवाद पर सीएम ममता बनर्जी ने भी अपने यहां सीबीआई के प्रवेश पर रोक लगा दी थी। उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने 2019 में और राजस्थान सरकार ने इसी साल सीबीआई से जनरल कंसेंट वापस ले लिया। फिर इसी तरह केरल, महाराष्ट्र और झारखंड सरकार ने भी हाल ही में सीबीआई से सहमति वापस ले ली है।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
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Published: 10 Nov 2020, 12:01 AM