पंजाब में 3 दिन से कम समय के लिए आने वालों को क्वारंटीन जरूरी नहीं, सरकार ने लिया बड़ा फैसला

हालांकि ऐसे लोगों को कोविड एप पर दिए एक मानक प्रारूप के साथ एक फॉर्मल अंडरटेकिंग देना होगा, जिसे उन्हें अपने फोन पर डाउनलोड करना होगा। एप में यात्रियों के जानकारी वाले सेक्शन में अपना विवरण दर्ज करने के अलावा पंजाब में रहने के दौरान ऐप सक्रिय रखना होगा।

फोटोः IANS
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आईएएनएस

किसी काम के लिए 72 घंटे से कम अवधि के लिए पंजाब आने वालों के लिए बड़ी राहत का ऐलान करते हुए पंजाब सरकार ने ऐलान किया है कि ऐसे लोगों को अब अनिवार्य रूप से घर पर क्वारंटीन में रहने की जरूरत नहीं है और उन्हें सीमा जांच चौकी पर बस एक 'फॉर्मल अंडरटेकिंग' सौंपने की जरूरत है।

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को इस छूट की घोषणा करते हुए कहा कि यह परीक्षा देने आने के इच्छुक छात्रों और बिजनेस के सिलसिले में आने वालों को सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया है, जिनका राज्य में प्रवास कम अवधि का है। उन्होंने कहा कि ऐसे यात्रियों को 14 दिनों के लिए घर पर क्वारंटीन में रहने से छूट देने का फैसला किया गया है।

हालांकि, छूट वाले यात्रियों को कोविड एप पर दिए गए एक मानक प्रारूप के साथ एक फॉर्मल अंडरटेकिंग पेश करना होगा, जिसे उन्हें अपने फोन पर डाउनलोड करना होगा। एप के यात्रियों के जानकारी वाले सेक्शन में अपना विवरण दर्ज करने के अलावा, इन व्यक्तियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि पंजाब में रहने के दौरान कोविड ऐप सक्रिय रहेगा।

ऐसे यात्रियों के लिए अतिरिक्त एसओपी उन्हें स्वेच्छा से जमा करने की आवश्यकता है कि वे किसी भी कन्टेनमेंट जोन से नहीं आ रहे हैं और राज्य में आने के समय से 72 घंटे से अधिक समय तक नहीं रुकेंगे। इस अवधि के दौरान, वे अपने स्वास्थ्य की निगरानी करने और आस-पास के लोगों से दूरी बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध होंगे और कोविड-19 के अनुरूप किसी भी लक्षण से पीड़ित होने पर मामले में निगरानी टीम के साथ बातचीत करेंगे और तुरंत 104 पर कॉल करेंगे।

मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि राज्य में सभी लोगों को मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बरतने जैसे नियमों का सख्ती से पालन करना होगा और ऐसा न करने वालों को महामारी रोग अधिनियम-1897 के प्रावधानों के अनुसार आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा।

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