अडानी-हिंडनबर्ग मुद्दे पर SC ने 6 सदस्यीय कमेटी का किया गठन, SEBI को दो महीने में जांच रिपोर्ट सौंपने के आदेश

अडानी समूह और हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जुड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एएम सप्रे की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।

फोटोः सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

अडानी समूह और हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जुड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एएम सप्रे की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। कोर्ट ने निवेशकों की सुरक्षा के लिए नियामक तंत्र से संबंधित समिति के गठन पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया।

सुप्रीम कोर्ट ने SEBI को भी जांच करने का निर्देश दिया कि क्या सेबी के नियमों की धारा 19 का उल्लंघन हुआ है? क्या स्टॉक की कीमतों में कोई हेरफेर हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 2 महीने के भीतर जांच करने और स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।


कमेटी में कौन लोग हैं

आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई कमेटी की अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय मनोहर सप्रे करेंगे। समिति के अन्य सदस्यों में ओपी भट्ट, जस्टिस जेपी देवधर, केवी कामथ, नंदन निलकेनी, सोमशेखर सुंदरेशन शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कमेटी अपनी रिपोर्ट 2 महीने में सील कवर लिफाफे में देगी।

समिति स्थिति का समग्र मूल्यांकन प्रदान करेगी और सुरक्षा बाजारों में अस्थिरता के कारण कारकों का नेतृत्व करेगी। समिति निवेशकों की जागरूकता को मजबूत करने के उपायों का सुझाव देगी और यह भी जांच करेगी कि अदानी समूह या अन्य कंपनियों के संबंध में प्रतिभूति बाजार से संबंधित कानूनों के कथित उल्लंघन में नियामक विफलता तो नहीं हुई है।

इससे पहले 17 फरवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच के लिए गठित की जाने वाली समिति में शामिल करने के लिए केंद्र द्वारा सुझाए गए विशेषज्ञों के सीलबंद नामों को स्वीकार नहीं करेगा, इसके परिणामस्वरूप अदानी समूह की कंपनी के शेयर की कीमतें गिर गईं और निवेशकों को भारी नुकसान हुआ।

शीर्ष अदालत ने कहा था कि अदालत विशेषज्ञों का चयन करेगी और पूरी पारदर्शिता बनाए रखेगी। पीठ ने कहा कि अदालत निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए पूरी पारदर्शिता चाहती है और वह एक समिति का गठन करेगी, ताकि अदालत में विश्वास की भावना पैदा हो।

समिति के कार्यक्षेत्र के पहलू पर, केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि एक समग्रदृष्टिकोण होना चाहिए और सुरक्षा बाजार में कोई अनपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ता है। पीठ ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि निवेशकों को काफी नुकसान हुआ है।

मेहता ने कहा कि जहां तक आपका आधिपत्य का सुझाव है कि एक पूर्व न्यायाधीश को समिति की अध्यक्षता करनी चाहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। एक लिखित जवाब में, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि अदानी समूह के खिलाफ एक अमेरिकी शॉर्ट सेलर द्वारा लगाए गए आरोपों की सच्चाई की जांच की जानी चाहिए।

(IANS के इनपुट के साथ)

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