केंद्र ने मानी सुशांत सिंह मामले की CBI से जांच कराने की बिहार सरकार की मांग, जानें अब आगे क्या होगा इस केस में

सुशांत सिंह राजपूत केस में केंद्र सरकार ने बिहार की सीबीआई जांच की सिफारिश मान ली है। बिहार सरकार ने मंगलवार को मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मामले में बुधवार को एक बड़े घटनाक्रम के तहत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि भारत सरकार ने सैद्धांतिक रूप से बिहार सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश स्वीकार कर ली है। केंद्र की ओर से पैरवी कर रहे मेहता ने न्यायाधीश ऋषिकेश रॉय के समक्ष कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के लिए अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी।

शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में सभी पक्षों को अपना-अपना पक्ष रखने के लिए तीन दिन का समय दिया। यह भी उल्लेख किया कि मुंबई पुलिस को अब तक की गई जांच के रिकॉर्ड को प्रस्तुत करना होगा। मामले पर सुनवाई अगले सप्ताह होनी है। न्यायाधीश रॉय ने कहा, "हम जानना चाहते हैं कि मुंबई पुलिस ने अब तक क्या किया है।" महाराष्ट्र सरकार के वकील ने सीबीआई जांच का विरोध किया और तर्क दिया कि यह मुंबई पुलिस है, जो सीआरपीसी के तहत जांच के लिए अधिकृत है।


महाराष्ट्र सरकार के वकील ने यह भी कहा कि बिहार पुलिस की कार्रवाई 'राजनीति से प्रेरित' है और जोर देकर कहा कि सीआरपीसी के तहत, केवल मुंबई पुलिस के पास 'मामला दर्ज करने के लिए ड्यूटी, अधिकार और फंक्शन है।'

गौरतलब है कि आज सुशांत सिंह मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जस्टिस हृषिकेश रॉय की बेंच ने सुनवाई शुरू की है। इस केस में सीबीआई जांच के लिए याचिका भेजी थी। सुनवाई के दौरान सुशांत के पिता कृष्ण कुमार सिंह के वकील विकास सिंह ने कहा कि 'सुशांत के पिता यह चाहते है इस पूरे मामले को सीबीआई को दिया जाना चाहिए।' विकास सिंह ने कहा कि बिहार पुलिस मुंबई जांच के लिए गई, जहां एक अधिकारी को क्वारंटाइन कर दिया गया। ऐसे में मुंबई पुलिस के जरिए न्याय मिलने कि उम्मीद कम है। विकास सिंह ने कहा कि अदालत इस मामले में मुंबई पुलिस को, बिहार पुलिस का सहयोग करने का निर्देश जारी करे।


वहीं, एक्टर के परिवार की ओर से एक्ट्रेस और एक्टर की एक्स-गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है, जिसके तहत उनका पक्ष भी सुनवाई में मौजूद था। उनकी तरफ से वकील श्याम दीवान ने कहा कि 'एसजी कि तरफ से जो कहा गया यहां वह मामला नहीं है, ऐसे में अदालत रिया कि याचिका पर गौर करे।' श्याम दीवान ने यह भी कहा कहा कि 'एफआईआर ज्यूरिसडिक्शन के मुताबिक नहीं है ऐसे में अदालत पूरे मामले पर रोक लगाए।' उन्होंने कहा, 'बिहार पुलिस मुंबई पहुंची और खुद जाकर पूछताछ करने लगी। यह उनके क्षेत्राधिकार में यह नहीं आता, जबकि मुंबई पुलिस पहले से पूरी कार्रवाई कर रही है।'

आईएएनएस के इनपुट के साथ

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Published: 05 Aug 2020, 1:30 PM