मेरठ नीला ड्रम हत्याकांडः मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा, अदालत का ऐतिहासिक फैसला

मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या की थी। हत्या के बाद शव के टुकड़े कर उन्हें एक नीले ड्रम में भर दिया गया था। पुलिस ने 19 मार्च 2025 को मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

मेरठ नीला ड्रम हत्याकांडः मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा, अदालत का ऐतिहासिक फैसला
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मेरठ की अदालत ने नीला ड्रम हत्याकांड में मौत की सजा सुनाई

दोषी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल को फांसी की सजा

अभियोजन पक्ष ने 22 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज कराए

13 महीने तक चली कार्यवाही में 126 तारीखों पर सुनवाई हुई

उत्तर प्रदेश के मेरठ में चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में बुधवार को अदालत ने दोषी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल को फांसी की सजा सुनाई। जिला जज अरविंद कुमार ने दोनों को सौरभ राजपूत की निर्मम हत्या के मामले में मृत्युदंड दिया। अदालत की कार्यवाही के दौरान दोनों दोषी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। सजा सुनाए जाने के समय मुस्कान और साहिल चुप रहे।

सौरभ राजपूत की निर्मम हत्या के मामले में मृत्युदंड

इस चर्चित हत्याकांड में करीब डेढ़ साल बाद अदालत ने सजा का ऐलान किया है। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 22 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। इनमें उन लोगों की गवाही भी शामिल थी, जिनसे हत्या में इस्तेमाल चाकू और शव को छिपाने के लिए इस्तेमाल किया गया नीला ड्रम खरीदा गया था। मामले से जुड़े अन्य साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया था।


30 सितंबर को अदालत ने दोनों को दोषी ठहराया था

इससे पहले, 30 सितंबर को जिला जज अरविंद कुमार की अदालत ने मुस्कान और साहिल को हत्या के मामले में दोषी करार दिया था। बुधवार को अदालत ने दोनों को मृत्युदंड सुनाया। सौरभ राजपूत हत्याकांड में जुलाई 2025 में ट्रायल शुरू हुआ था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 22 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज कराए। करीब 13 महीने तक चली अदालती प्रक्रिया में 126 तारीखों पर सुनवाई हुई। इसके बाद 30 सितंबर को अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया और अब सजा का ऐलान किया।

सौरभ के परिवार ने दोषियों के लिए मांगा था मृत्युदंड

मामले में सौरभ के परिजन शुरू से ही मुस्कान और साहिल के लिए मृत्युदंड की मांग कर रहे थे। सजा सुनाए जाने से पहले सौरभ की मां ने कहा था कि वह नवरात्र के दौरान पूजा-पाठ में दोनों को फांसी की सजा मिलने की प्रार्थना कर रही हैं। उन्होंने कहा था कि यदि मौत की सजा से भी कोई कड़ी सजा होती, तो वह दोषियों को मिलनी चाहिए। सौरभ के भाई राहुल राजपूत ने भी दोनों को मृत्युदंड दिए जाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि परिवार ने शुरू से ही न्याय के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी है। यदि अदालत से उनकी मांग के अनुरूप फैसला नहीं आता, तो वे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे।


मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ पति सौरभ की हत्या की थी

बता दें कि मार्च 2025 में मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या की थी। हत्या के बाद शव के टुकड़े कर उन्हें एक नीले ड्रम में भर दिया गया था। इस घटना के सामने आने के बाद पूरे देश में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने 19 मार्च 2025 को मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जांच में सामने आया था कि सौरभ की हत्या के बाद उसके शव के टुकड़े कर घर में रखे नीले ड्रम में डालकर ऊपर से सीमेंट का घोल डाल दिया गया था। इस मामले ने देशभर में लोगों का ध्यान खींचा था। अदालत के फैसले के बाद अब इस चर्चित हत्याकांड में दोषियों को मृत्युदंड सुनाया गया है।

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