चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बाद IIT बॉम्बे में MMS कांड! गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम का वीडियो बनाते आरोपी गिरफ्तार

आईआईटी बॉम्बे ने कहा कि एहतियात के तौर पर नाइट कैंटीन को बंद कर दिया गया है और इसे महिला स्टाफ रखे जाने पर ही खोला जाएगा। आरोपी द्वारा इस्तेमाल किए गए पाइप लाइनों को भी बंद कर दिया गया है। और क्या सुरक्षा उपाय हो सकते हैं, इस पर छात्रों से चर्चा की जा रही है।

फोटोः IANS
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नवजीवन डेस्क

चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बाद अब आईआईटी बॉम्बे के गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम का वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। आईआईटी बॉम्बे के एक कैंटीन कर्मचारी को मंगलवार को गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम का कथित तौर पर वीडियो रिकॉर्ड करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जोन एक्स के पुलिस उपायुक्त महेश्वर रेड्डी ने बताया कि आरोपी का मोबाइल फोन पुलिस के पास है, आगे की जांच जारी है और आरोपी को बुधवार को अदालत में पेश किया जाएगा।

यह घटना रविवार देर रात हुई जब एक छात्रा ने आईआईटी बॉम्बे परिसर के हॉस्टल 10 के बाथरूम के बाहर एक खिड़की पर एक मोबाइल फोन देखा और अधिकारियों को बताया। पवई पुलिस स्टेशन को सूचित किया गया, जिसके बाद एक टीम वहां पहुंची। जिसके बाद पांच कैंटीन कर्मचारियों से पूछताछ की गई। जिसमें एक 22 साल के कैंटीन कर्मचारी को मुख्य संदिग्ध के रूप में पहचानकर गिरफ्तार किया गया।


आईआईटी बॉम्बे ने एक बयान जारी कर कहा कि नाइट कैंटीन का एक कर्मचारी छात्रावास के बाथरूम में झांकता हुआ पकड़ा गया। उसने छात्राओं के निजी स्थान का उल्लंघन करने का प्रयास किया, जिसे छात्राओं की सतर्कता की वजह से रंगे हाथों पकड़ा गया और पुलिस को सौंप दिया गया। बयान में कहा गया कि साइबर जांच समेत पूरी जांच मुंबई पुलिस द्वारा की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, आईआईटी बॉम्बे को अपराधी से जब्त किए गए फोन से किसी भी फुटेज को शेयर करने की जानकारी नहीं है।

आईआईटी बॉम्बे ने कहा कि एहतियात के तौर पर नाइट कैंटीन को तुरंत बंद कर दिया गया है और इसे तभी खोला जाएगा जब इसमें महिलाओं का स्टाफ हो। इसके अलावा आरोपी द्वारा इस्तेमाल किए गए पाइप लाइनों को बंद कर दिया गया है और आगे छात्रों के साथ चर्चा की जा रही है कि क्या अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए जा सकते हैं।

इस बीच पुलिस से मिला जानकारी के अनुसार आरोपी को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है, जिसमें न्यूनतम एक साल से अधिकतम सात साल तक की जेल हो सकती है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में हंगामा होने के कुछ ही दिनों बाद यह घटनाक्रम सामने आया है, जिससे गर्ल्स हॉस्टलों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं।

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