नीला ड्रम हत्याकांड: मुस्कान और साहिल को फांसी देने की मांग, बोले- फांसी नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे
सौरभ के भाई राहुल राजपूत ने कहा, "हमारी मांग है कि उन्हें मौत की सजा दी जाए। अदालतों के चक्कर लगाते हुए 15-16 महीने बीत चुके हैं। हमने शुरू से ही यह केस इस इरादे से लड़ा है कि उन्हें मौत की सजा मिले।"

उत्तर प्रदेश के मेरठ में चर्चित 'नीले ड्रम' हत्याकांड मामले में बुधवार को अदालत अपना फैसला सुनाएगी। मामले में दोषी ठहराई गई मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को कोर्ट सजा सुनाएगा। दोनों पर मुस्कान के पति सौरभ राजपूत की हत्या का आरोप है। सौरभ के परिजनों ने दोषियों को मृत्युदंड दिए जाने की मांग की है। परिवार का कहना है कि यदि आवश्यक हुआ तो वे इस मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेंगे।
मुस्कान और साहिल को फांसी देने की मांग
सौरभ राजपूत की मां ने मुस्कान और साहिल को फांसी देने की मांग की है। सौरभ की मां का कहना है कि नवरात्र के व्रत और पूजा पाठ में वह फांसी की प्रार्थना कर रही है। उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि उन्हें मौत की सजा दी जाए। अगर मौत की सज़ा से भी कोई कड़ी सजा हो, तो उन्हें वही दी जानी चाहिए। मुस्कान और साहिल को जब तक सजा नहीं मिल जाती तब तक कानून की लड़ाई लड़ेंगे।"
सौरभ के भाई ने क्या कहा?
सौरभ के भाई राहुल राजपूत ने कहा, "हमारी मांग है कि उन्हें मौत की सजा दी जाए। अदालतों के चक्कर लगाते हुए 15-16 महीने बीत चुके हैं। हमने शुरू से ही यह केस इस इरादे से लड़ा है कि उन्हें मौत की सजा मिले। अगर दोनों को फांसी की सजा नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील करेंगे। जब तक मुस्कान और साहिल को मृत्युदंड नहीं मिलेगा, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। सजा से बचने के लिए मुस्कान परिवार और बेटी से मिलने का नाटक कर रही है।"
मुस्कान के माता-पिता ने साधी चुप्पी
आईएएनएस के मुताबिक, मुस्कान के माता-पिता ने किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। बता दें कि करीब डेढ़ साल से मुस्कान के माता-पिता ने किसी से बात नहीं की है। जेल में बंद मुस्कान ने अपनी बेटी और अपने माता पिता से मिलने की मांग की है। जेल प्रशासन से परिवार को चिट्ठी लिखने की अनुमति भी मांगी है।
क्या है पूरा मामला?
मार्च 2025 में मुस्कान ने साहिल की मदद से सौरभ की हत्या कर दी थी और उसके शव के टुकड़े कर दिए थे और उन्हें एक नीले ड्रम में डाल दिया था। 30 सितंबर को जिला जज अरविंद कुमार ने मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल को दोषी करार दिया था।
बता दें कि सौरभ राजपूत हत्याकांड में जुलाई 2025 में ट्रायल शुरू हुआ था। इस दौरान लगभग 13 महीनों तक चली कोर्ट बहस में 126 तारीखों के दौरान 22 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
बता दें कि सौरभ राजपूत हत्याकांड पूरे देश में चर्चा का विषय बना था। सौरभ के शव के टुकड़े उसके ही घर में एक नीले ड्रम के अंदर मिले थे। पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल पर सौरभ की हत्या कर उसके शव को नीले ड्रम में भरने का आरोप है। पिछले साल 19 मार्च को पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
