NIA ने यासीन मलिक के लिए मृत्युदंड की मांग की, दिल्ली हाईकोर्ट में 29 मई को होगी सुनवाई

साल 2017 के टेरर फंडिंग मामले में दोषी यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है। पिछले साल मई 2022 में पटियाला हाउस कोर्ट में विशेष एनआईए अदालत के न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत फैसला सुनाया था।

NIA ने यासीन मलिक के लिए मृत्युदंड की मांग की
NIA ने यासीन मलिक के लिए मृत्युदंड की मांग की
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नवजीवन डेस्क

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के प्रमुख और प्रमुख कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक के लिए मौत की सजा की मांग की है। एनआईए की याचिका पर जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और तलवंत सिंह की खंडपीठ 29 मई को सुनवाई करने वाली है।

साल 2017 के टेरर फंडिंग मामले में दोषी ठहराए गए यासीन मलिक को मई 2022 में यहां की एक विशेष एनआईए अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत फैसला सुनाया था जो साथ-साथ और यह आजीवन चलेगी। पिछले साल पटियाला हाउस कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच टेरर फंडिंग मामले में अपराधों की सजा सुनाई गई थी।


पिछले साल निचली अदालत में सुनवाई के दौरान मलिक ने कहा था, मैं किसी भी चीज की भीख नहीं मांगूंगा। मामला इस अदालत के समक्ष है और मैं इसका फैसला अदालत पर छोड़ता हूं।
उसने अदालत में कहा था, 'अगर मैं 28 साल में किसी आतंकवादी गतिविधि या हिंसा में शामिल रहा हूं, अगर भारतीय खुफिया तंत्र इसे साबित करता है, तो मैं भी राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं फांसी स्वीकार कर लूंगा.. मैंने सात प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है।'

एनआईए ने सुनवाई के दौरान निचली अदालत को बताया था कि कश्मीरी पंडितों के घाटी से पलायन के लिए आरोपी जिम्मेदार है। जांच एजेंसी ने मलिक के लिए मौत की सजा का भी तर्क दिया था। दूसरी ओर न्यायमित्र ने मामले में न्यूनतम सजा के तौर पर आजीवन कारावास की मांग की थी।

हालांकि, मलिक ने पहले इस मामले में अपना गुनाह कबूल कर लिया था। पिछली सुनवाई में उसने अदालत से कहा था कि वह धारा 16 (आतंकवादी अधिनियम), 17 (आतंकवादी अधिनियम के लिए धन जुटाना), 18 (आतंकवादी कार्य करने की साजिश), और 20 ( यूएपीए के एक आतंकवादी गिरोह या संगठन का सदस्य होना) और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और 124-ए (राजद्रोह) के आरोपों का विरोध नहीं कर रहा है।

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