राजा रघुवंशी हत्याकांड: मेघालय की अदालत ने 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किये, पत्नी सोनम का नाम भी शामिल

मध्य प्रदेश के इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी की इस साल मई में अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर मेघालय आने के बाद हत्या कर दी गई थी। सोनम के राज कुशवाहा के साथ संबंध थे। दोनों ने भाड़े के तीन हमलावरों के साथ मिलकर रघुवंशी की हत्या की साजिश रची थी।

राजा रघुवंशी हत्याकांड: मेघालय की अदालत ने 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किये, पत्नी सोनम का नाम भी शामिल
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नवजीवन डेस्क

मेघालय के पूर्वी खासी पर्वतीय जिले की एक अदालत ने इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में पांच आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। पांचों आरोपियों में रघुवंशी की पत्नी सोनम, राज कुशवाहा और तीन हमलावर विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी शामिल हैं, जो मध्य प्रदेश से व्यापारी की हत्या करने आए थे। इन सभी पर अब मुकदमा चलेगा।

मध्य प्रदेश के इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी की इस साल मई में अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर मेघालय आने के बाद कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी। खासी जिले की अदालत ने मंगलवार को भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 103(1) (हत्या), 238 (ए) (साक्ष्य मिटाना) और 61(2) (आपराधिक साजिश) के तहत औपचारिक रूप से आरोप तय किए। पुलिस के अनुसार मध्यप्रदेश के इंदौर निवासी राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम सोहरा जाने से पहले 21 मई को शिलांग आए थे।


पुलिस ने बताया कि 26 मई को दंपति के लापता होने की सूचना मिली, जिसके बाद सोहरा पुलिस, विशेष अभियान दल (एसओटी), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), पर्वतारोही समूहों और स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया।

कई दिनों की गहन खोज के बाद, राजा रघुवंशी का शव दो जून को सोहरा में एक गहरी खाई से बरामद किया गया था। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रावधानों के तहत सोहरा पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांचकर्ताओं ने पाया कि सोनम के राज कुशवाहा के साथ संबंध थे। दोनों ने भाड़े के तीन हमलावरों के साथ मिलकर हनीमून के बहाने रघुवंशी की हत्या की साजिश रची थी।


पुलिस ने बताया कि हत्या आकाश सिंह राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी ने सोनम की मौजूदगी में घाटी में की थी। जांच के एक सप्ताह के भीतर ही सोनम समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने पांच सितंबर को सोहरा उप-मंडल के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में 790 पृष्ठों का आरोप-पत्र दाखिल किया था।

मंगलवार को आरोप तय करने के दौरान अदालत ने कहा कि प्रथमदृष्टया पांचों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। हालांकि बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपी निर्दोष हैं। मुकदमा शीघ्र ही शुरू होने की उम्मीद है। इस बीच, पुलिस ने कहा कि वह तीन और आरोपियों शिलोम जेम्स, लोकेंद्र तोमर और बलबीर अहिरवार के खिलाफ दूसरा आरोप-पत्र दाखिल करने की तैयारी कर रही है। उन्हें सबूत नष्ट करने में कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था।

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