असम में बर्बरता की हद, नाबालिग की हत्या के बाद शव के साथ यौन उत्पीड़न, आरोप में 3 गिरफ्तार

आरोपियों की पहचान करीमगंज जिले के रहने वाले बिप्लब पॉल, सुभ्रा मालाकार और रेलवे कर्मचारी राहुल दास के रूप में की गई है। जांच से पता चला है कि राहुल दास घटना का प्राथमिक साजिशकर्ता था और अन्य प्रतिवादियों ने अपराध को अंजाम देने में उसकी मदद की।

असम में नाबालिग की हत्या के बाद शव के साथ यौन उत्पीड़न, आरोप में 3 गिरफ्तार
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नवजीवन डेस्क

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असम के करीमगंज जिले में एक 15 वर्षीय लड़की की हत्या करने और उसके बाद शव के साथ यौन उत्पीड़न करने का घिनौना मामला सामने आया है। असम पुलिस ने इस बर्बरता के आरोपी तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का मुख्य साजिशकर्ता रेलवे का कर्मचारी बताया जा रहा है। 25 से 27 साल की उम्र के तीनों युवकों ने कथित तौर पर 9 सितंबर को नाबालिग के घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया था। उस समय लड़की के माता-पिता घर में नहीं थे।

करीमगंज के पुलिस अधीक्षक पार्थ प्रतिम दास ने बताया कि प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि आरोपी, जिन्होंने लड़की की हत्या की और उसके बाद उसके शव के साथ बलात्कार किया, वे पीड़िता को जानते थे। नाबालिग की पहले गला दबाकर हत्या की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसका यौन उत्पीड़न भी किया गया था। अपराध की पुष्टि होने के बाद तीनों आरोपियों को आईपीसी की धारा 376 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। 


आरोपियों की पहचान करीमगंज जिले के रहने वाले बिप्लब पॉल, सुभ्रा मालाकार और रेलवे कर्मचारी राहुल दास के रूप में की गई। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने कथित तौर पर लड़की को अनुचित प्रस्ताव दिया लेकिन उसने मना कर दिया था। इसके बाद उन लोगों ने 9 सितंबर को जबरन उसके घर में घुसकर वारदात को अंजम दिया।

एसपी प्रतिम दास के अनुसार, प्रारंभिक जांच से पता चला है कि राहुल दास घटना का प्राथमिक योजनाकार था और अन्य प्रतिवादियों ने अपराध को अंजाम देने में उसकी मदद की। उन्होंने कहा कि राहुल एक रेलवे कर्मचारी है। माना जा रहा है कि लड़की राहुल को जानती थी। हम उससे पूछताछ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। हम इस पर गौर कर रहे हैं, इसलिए इसमें और धाराएं जोड़ी जा सकती हैं।

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