UP: रेप के आरोपी प्रोफेसर ने युवती को मांगलिक बताकर शादी से किया इनकार, HC ने पीड़िता की कुंडली जांच करने का दिया आदेश

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर पर आरोप है कि उसने पहले युवती को शादी का झांसा दिया। फिर प्रोफेसर ने युवती के साथ यौन संबंध बनाए। वहीं, जब पीड़िता ने प्रोफेसर से शादी के लिए दबाव बनाया तो उसकी कुंडली में मांगलिक दोष बताते हुए शादी से ही मना कर दिया।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

इलाहाबाद हाईकोर्ट में रेप से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इस मामले में आरोपी एक प्रोफेस है, जिसने पीड़िता को मांगलिक बताकर शादी करने से ही मना कर दिया। इसके बाद हाईकोर्ट के जस्टिस बृज राज सिंह की ने इस पर लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के अध्यक्ष को रेप पीड़िता की कुंडली जांचकर यह बताने को कहा है कि वह मांगलिक है या नहीं। विश्वविद्यालय को इसके लिए हाईकोर्ट ने 10 दिन का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 26 जून 2023 को होगी।

क्या है पूरा मामला?

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर पर आरोप है कि उसने पहले युवती को शादी का झांसा दिया। फिर प्रोफेसर ने युवती के साथ यौन संबंध बनाए। वहीं, जब पीड़िता ने प्रोफेसर से शादी के लिए दबाव बनाया तो उसकी कुंडली में मांगलिक दोष बताते हुए शादी से ही मना कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने प्रोफेसर के खिलाफ केस दर्ज करवाया। केस दर्ज किए जाने के बाद  आरोपी प्रोफेसर को जेल भेज दिया गया। आरोपी प्रोफेसर ने अपनी जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। जिस पर सुनवाई के दौरान आरोपी ने अपने वकील के जरिए कहा कि पीड़िता मांगलिक है, इसलिए वह उससे शादी नहीं कर सकता। वहीं, पीड़ित पक्ष के वकील ने अदालत से कहा कि पीड़िता मांगलिक नहीं है। आरोपी ने उसके साथ शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाया है।


लखनऊ यूनिवर्सिटी को कोर्ट ने दिया ये आदेश

हाईकोर्ट ने प्रोफेस की जमानत अर्जी पर सुनवाई की। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनीं। इसके बाद कोर्ट ने लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के विभागाध्यक्ष को 10 दिन के अंदर पीड़िता की कुंडली देखकर यह बताने का आदेश दिया है कि वह मांगलिक है या नहीं?

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