'अमेजन हमें नष्ट करना चाहता था और उन्होंने हमें नष्ट कर भी दिया', सुप्रीम कोर्ट में फ्यूचर रिटेल

फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) के वकील ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अमेजॅन को फ्यूचर रिटेल नहीं मिल सका, तो उसने उनकी कंपनी को ही नष्ट कर दिया।

फोटो: IANS
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नवजीवन डेस्क

फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) के वकील ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आज के समय में कोई भी उनके साथ कारोबार नहीं करना चाहता है, क्योंकि आईबीसी की धारा 7 किसी भी दिन आ सकती है और कंपनी पर हजारों करोड़ का बकाया है। उन्होंने कहा कि अमेजॅन को फ्यूचर रिटेल नहीं मिल सका, तो उसने उनकी कंपनी को ही नष्ट कर दिया। फ्यूचर रिटेल का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि रिलायंस ने लैंडलॉर्डस या जमींदारों के साथ समझौता किया है और फ्यूचर रिटेल पर 3,000 करोड़ रुपये का किराया बकाया है। उन्होंने कहा कि एक बार यह आईबीसी की धारा 7 में चला गया, तो यह सब समाप्त हो जाएगा और कोई भी उनके साथ व्यापार नहीं करना चाहता, क्योंकि धारा 7 किसी भी दिन आ सकती है।

साल्वे ने कहा कि अमेजन ने 1,400 करोड़ रुपये के लिए अपने क्लाइंट की कंपनी को तबाह कर दिया। उन्होंने कहा, "उन्हें फ्यूचर रिटेल नहीं मिला तो उन्होंने फ्यूचर रिटेल को नष्ट कर दिया।"

वकील ने कहा कि बिग बाजार और सभी संपत्तियां भी चली गई हैं। कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हुए साल्वे ने कहा, "मेरे सभी खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, कोई हमें छूना नहीं चाहता.. राज्यों द्वारा लॉकडाउन लगाए जाने के बाद फ्यूचर रिटेल कैश फ्लो और खराब हो गया।"


वहीं दूसरी ओर अमेजन का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम ने सुनवाई की शुरुआत में कहा कि जहां तक मध्यस्थता की बहाली का संबंध है, ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों पक्षों ने सामान्य आधार पाया है और वे फिर से शुरू करने में रुचि रखते हैं। हालांकि, सुब्रमण्यम ने फ्यूचर रिटेल एसेट्स को अचानक सौंपे जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। अमेजन के आवेदन में एक प्रार्थना का हवाला देते हुए, सुब्रमण्यम ने फ्यूचर रिटेल एसेट्स के अलगाव का विरोध किया और कहा, "एक जादुई स्विच नहीं हो सकता.. फ्यूचर रिटेल शॉप्स को इसके साथ रहना चाहिए, एफआरएल द्वारा संचालित- जब तक कि मामला मध्यस्थ ट्रिब्यूनल द्वारा हल नहीं किया जाता है।"

फ्यूचर रिटेल के खातों का हवाला देते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि अपने स्वयं के वार्षिक रिटर्न में वे कहते हैं कि उनके पास सभी किराए का भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसा है और उन्होंने बैंक को बताया कि वे अपने किराए का भुगतान करने की स्थिति में हैं। फ्यूचर के इस दावे पर कि उनके पास दुकानों का किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं, सुब्रमण्यम ने कहा, "यह सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन (छुपाना या गुमराह करना) है।"

अमेजन के एक अन्य वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता अस्पी चिनॉय ने कहा कि दुकानों का हस्तांतरण एक मिलीभगत का कार्य है और एफआरएल द्वारा दायर काउंटर स्थापित करता है कि एमडीए समूह को दुकानों में स्थानांतरण मिलीभगत और सहमति से किया गया कार्य था। उन्होंने कहा, "इनमें से 800 पट्टों को एमडीए समूह को सौंप दिया जाता है और पट्टेदार के रूप में वे उसी एफआरएल को लाइसेंसधारी होने की अनुमति देते हैं..क्या यह बिना मिलीभगत के संभव है.. मैंने भारत में ऐसे सहकारी पट्टेदारों के बारे में नहीं सुना है।"

न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा, "अगर मकान मालिक हमारे सामने नहीं हैं तो अदालत उन्हें कब्जा लेने से रोकने का आदेश कैसे दे सकती है।"

साल्वे ने कहा कि उनके ग्राहक के बैंक खाते फ्रीज हैं और सभी की उम्मीद है कि अगर योजना के माध्यम से रिलायंस आता है, तो सभी को पैसा मिलेगा और यह कठिन वास्तविकता है कि अमेजन हमें मिला है।


प्रधान न्यायाधीश ने साल्वे से पूछा, "आप क्या कहना चाहते हैं कि 835 स्टोर से लोगों ने आपको खाली करने के लिए कहा और आपने खाली कर दिया और इन दुकानों को मालिकों ने खुद रिलायंस को पट्टे पर दिया था?" साल्वे ने हां में जवाब दिया। पीठ ने आगे पूछा, "आपके स्टॉक और अधिकारों आदि का क्या हुआ?"

साल्वे ने कहा कि इस साल फरवरी में उनके मुवक्किल को एनपीए का समाधान नहीं मिला और बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। उन्होंने कहा, "आज कोई भी हमें कुछ भी देने को तैयार नहीं है। किसी तरह हम आज 374 स्टोर चला रहे हैं, हम मैनेज (प्रबंधन) कर रहे हैं। अधिकांश कर्मचारी चले गए हैं।"

बेंच ने साल्वे से पूछा, "अगर ऑर्डर अमेजन के पक्ष में जाता है तो आपका क्या होगा?"
साल्वे ने कहा, "उन्हें असुरक्षित लेनदारों की कतार में लगना होगा.. अमेजन हमें नष्ट करना चाहता था और उन्होंने हमें नष्ट कर दिया।" शीर्ष अदालत सोमवार को मामले की सुनवाई जारी रखेगी।

शीर्ष अदालत अमेजन द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें रिलायंस रिटेल के साथ एफआरएल के विलय सौदे पर मध्यस्थता को फिर से शुरू करने के अलावा, फ्यूचर रिटेल की दुकानों और रिलायंस द्वारा संपत्ति का मुद्दा उठाया गया था।

पिछले महीने अमेजन ने आरोप लगाया था कि 80 फीसदी एफआरएल दुकानों को रिलायंस के हवाले कर दिया गया है। वहीं इस पर फ्यूचर रिटेल ने कहा कि कोई संपत्ति हस्तांतरित नहीं की गई है।

आईएएनएस के इनपुट के साथ

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