एक अप्रैल से होने वाले हैं कई बड़े बदलाव, इसका आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर, इन नए निमयों को जानना है बेहद जरूरी!

कल यानी एक अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत होने वाली है। इसके साथ ही कई नियम बदलने जा रहे हैं जो आम लोगों की जेब पर सीधा असर डालेंगे। इससे आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

फोटो: सोशल मीडिया
i
user

नवजीवन डेस्क

google_preferred_badge

नया वित्त वर्ष कल यानी 1 अप्रैल 2023 से शुरू हो रहा है। इसके साथ ही कई नियमों में बदलाव भी देखने को मिलेगा। डेट म्यूचुअल फंड पर टैक्स से लेकर एनपीएस विड्रॉल, पोस्ट ऑफिस स्कीम, आयकर टैक्स नियम समेत कई चीजों में बदलाव हो रहा है। आगे हम आपको बताने जा रहे हैं एक अप्रैल से कौन-कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं और उसका आपके जीवन पर क्या असर होने वाला है। 

इंश्योरेंस से होने वाले आय पर लगेगा टैक्स

इस साल बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाई प्रीमियम वाले इंश्योरेंस से होने वाली कमाई पर टैक्स का ऐलान किया गया था। इस तरह से अब कल से इंश्योरेंस पर होने वाली कमाई पर भी आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा। पहले यह बिल्कुल फ्री था। हालांकि अगर आपके इंश्योरेंस का सालाना प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है तो ही उससे होने वाली कमाई पर टैक्स लगेगा। इसका फायदा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स (एचएनआई) को मिलता था।


आयकर टैक्स के नियम में बदलाव

आयकर संबंधी बदलाव भी 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। इस साल के बजट में टैक्स व्यवस्था में बदलाव की घोषणा की गई थी। पहले जहां 5 लाख तक के आय पर कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ता था, अब 7 लाख रुपए की सालाना आय पर कर नहीं लगेगा।

सोने के हॉलमार्क वाले आभूषणों की बिक्री

एक अप्रैल से सोने के आभूषणों की बिक्री से संबंधित नियम बदलने वाला है। अब से सिर्फ 6 डिजिट वाले हॉलमार्क वाली ज्वेलरी ही बेची जाएगी। नए नियम के तहत 31 मार्च, 2023 के बाद 4 अंकों के हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन वाले आभूषणों की बिक्री पर रोक लग जाएगी। हालांकि, कस्टमर अपनी पुरानी ज्वेलरी को बिना हॉलमार्क के भी बेच सकेंगे।


पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में बदलाव

नियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 1 अप्रैल से 15 लाख की जगह निवेश की लिमिट बढ़कर 30 लाख रुपये हो जाएगी। इसके अलावा मंथली इनकम स्कीम में निवेश की लिमिट 4.5 लाख की जगह 9 लाख रुपये हो जाएगी और ज्वाइंट खाते के तहत लिमिट 9 लाख से 15 लाख रुपये हो जाएगी। ये दोनों योजनाएं लोगों को रेगुलर इनकम का लाभ देते हैं।

कार खरीदना हो सकता है महंगा

एक अप्रैल से लग्जरी कारें खरीदना महंगा होने वाला है। दरअसल, देश में BS-6 का पहला स्टेज खत्म होने वाला है और दूसरा स्टेज शुरू होने जा रहा है। इसके तहत कारों को नए नियमों के तहत अपडेट करने पर आने वाला वाले खर्च की भरपाई के लिए ऑटो कंपनियों ग्राहकों पर भार बढ़ा सकती हैं। इसके चलते 1 अप्रैल के बाद गाड़ी खरीदना महंगा हो सकता है।


दवाएं होंगी महंगी

नए वित्त वर्ष यानी कल से कुछ जरूरी दवाओं की कीमत बढ़ जाएगी। पेनकिलर, एंटी-बायोटिक, एंटी-इन्फेक्टिव और कार्डिएक की दवाएं कल से महंगी मिलेंगी। इनकी कीमत एक अप्रैल से 12 फीसदी तक बढ़ जाएगी। दवाओं की कीमतें घटाने-बढ़ाने का काम ने नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) करती है। ताजा फैसले का असर 800 से ज्यादा जरूरी दवाओं और मेडिकल डिवाइसेस पर पड़ेगा। इससे दवाओं की कीमतें 12 फीसदी तक बढ़ जाएंगी।

एनपीएस के नए नियम

पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथाॅरिटी ने केवाईसी दस्तावेजों को अपलोड करने को अनिवार्य किया है, जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी है। एनपीएस यूजर्स को पैसे निकालने के लिए विड्राॅल फाॅर्म, पहचान और एड्रेस प्रूफ, बैंक अकाउंट, प्रैन की काॅपी आदि देना होगा।


बढ़ सकता है रेपो रेट

रिजर्व बैंक की वित्त वर्ष 2023-24 की पहली मोनेटरी पाॅलिसी घोषणा 6 अप्रैल को होनी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि एक और रेपो रेट में इजाफा देखने को मिल सकता है।

कैपिटल गैन टैक्स से छुटकारा

एक अप्रैल से होने वाले कुछ बदलाव आपके लिए फायदे भी दिलाने वाले हैं। कल से फिजिकल गोल्ड को ई-गोल्ड या ई-गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट कराने पर आपको कोई कैपिटल गैन टैक्स नहीं देना होगा। बजट के दौरान इसकी घोषणा की गई थी और यह नियम एक अप्रैल से प्रभावी होगा। लेकिन जब आप अपना सोना बेचेंगे तो उसपर टैक्स देना पड़ेगा।

Google न्यूज़व्हाट्सएपनवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia