पश्चिम बंगाल में राजभवन और सरकार के बीच तकरार जारी, अब छात्र-वीसी की नियुक्ति को लेकर तनातनी

पश्चिम बंगाल में राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के कामकाज का क्षेत्राधिकार राजभवन और राज्य सचिव के बीच टकराव का एक स्थायी मुद्दा बनता जा रहा है।

 पश्चिम बंगाल में राजभवन-राज्य सचिवालय विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है।
पश्चिम बंगाल में राजभवन-राज्य सचिवालय विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है।
user

नवजीवन डेस्क

पश्चिम बंगाल में राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के कामकाज का क्षेत्राधिकार राजभवन और राज्य सचिव के बीच टकराव का एक स्थायी मुद्दा बनता जा रहा है। राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस के संबंधित विश्वविद्यालयों के असाधारण मेधावी छात्रों में से "छात्र-कुलपति" नियुक्‍त करने के प्रस्ताव ने राज्य शिक्षा विभाग को परेशान कर दिया है।

राज्यपाल के अनुसार, "छात्र-कुलपति" की नियुक्ति असाधारण मेधावी छात्रों में से की जा सकती है, जिन्होंने स्नातकोत्तर स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और वर्तमान में डॉक्टरेट या अन्य उच्च अध्ययन कर रहे हैं।

राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने कहा कि हालांकि उन्हें इस संबंध में सटीक प्रस्ताव की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन कुलपतियों की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएगी।

उन्होंने कहा, "यूजीसी के नियम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि किसी भी राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त किसी भी व्यक्ति को प्रोफेसर के पद पर न्यूनतम अनुभव होना चाहिए, जिसका मतलब है कि कुल शिक्षण अनुभव 20 साल का होगा।"


शुक्रवार को ही घोषणा की गई थी कि बंगाल में राजभवन इन राज्य विश्वविद्यालयों से जुड़े उत्कृष्ट शिक्षाविदों, छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए अपनी ओर से समानांतर पुरस्कार शुरू करेगा। इससे एक और विवाद पैदा हो गया क्योंकि परंपरागत रूप से राज्य शिक्षा विभाग राज्य के शिक्षा क्षेत्र में ऐसे पुरस्कारों की घोषणा करने का प्राधिकारी रहा है।

राजभवन-राज्य सचिवालय विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्यपाल ने 11 राज्य विश्वविद्यालयों के लिए अंतरिम कुलपतियों की नियुक्ति की और राज्य सरकार ने उन्हें भत्ते और अन्य वित्तीय अधिकारों का भुगतान रोकने का फैसला किया।

मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय तक पहुंच गया और अंततः 26 जून को एक खंडपीठ ने राज्य शिक्षा विभाग की सहमति के बिना 11 राज्य विश्वविद्यालयों के लिए अंतरिम कुलपतियों की नियुक्ति के राज्यपाल के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया। यह भी पाया गया कि 11 राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्तियां पूरी तरह से वैध थीं। पीठ ने यह भी कहा कि इन कुलपतियों को वेतन, भत्ते और अन्य वित्तीय अधिकारों का भुगतान करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

आईएएनएस के इनपुट के साथ

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia