आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, लेकिन सिर्फ उनके लिए जिनके पास नहीं है आधार

अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आधार लिंक करने की आखिरी तारीख को 31 मार्च 2018 कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी शर्त लगा दी कि यह व्यवस्था उन्हीं लोगों के लिए की जाएगी जिनके पास आधार नहीं है।

फाइल फोटो
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नवजीवन डेस्क

7 दिसंबर को आधार को पैन, मोबाइल नंबर और बैंक खातों से लिंक करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई एक महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अटॉर्नी जनरल के.के.वेणुगोपाल कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार लिंक करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दिया जाएगा।इस संबंध में केंद्र सरकार 8 दिसंबर को अधिसूचना जारी करेगी। लेकिन उन्होंने यह भी शर्त लगा दी कि यह व्यवस्था उन्हीं लोगों के लिए की जाएगी जिनके पास आधार नहीं है। पिछली सुनवाई में अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि सरकार विभिन्न योजनाओं से आधार लिंक करने के लिए समय सीमा बढ़ाने को तैयार है, लेकिन उस वक्त उन्होंने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी।

सरकार ने ये भी साफ कर दिया कि मोबाइल सिम से आधार लिंक कराने की अंतिम तारीख 6 फरवरी से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी क्योंकि पिछली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने ही इसे तय किया था।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने सरकार के रुख का विरोध किया। उनका कहना था कि जिन लोगों के पास आधार हैं और जो इसे लिंक नहीं करना चाहते, सरकार उनके लिए समय सीमा नहीं बढ़ा रही है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि आधार मामले की नवंबर के आखिरी हफ्ते में सुनवाई होनी थी। अब कम से कम इस मामले में अंतरिम आदेश जारी करने के लिए जल्द सुनवाई की जाए। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने इसके जवाब में कहा कि वे अगले हफ्ते इस पर सुनवाई करेंगे।

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