सुब्रमण्यम स्वामी की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है ‘पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन’: दिल्ली हाई कोर्ट

सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर जनहित याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया।

फाइल फोटो: Getty Images
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नवजीवन डेस्क

सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर जनहित याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया।

कोर्ट ने कहा कि उसे यह एहसास हो रहा है कि यह पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (जनहित याचिका) की बजाय पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन ( राजनीतिक हित याचिका) है। कोर्ट ने यह भी कहा कि उसे ऐसा लगता है कि स्वामी सूचनाओं को छिपा रहे हैं जिसे उन्हें सबसे पहले कोर्ट को बताना चाहिए और अगर उनके पास कोई प्रमाण हैं तो उसे कोर्ट में प्रस्तुत करना चाहिए।

इससे पहले केन्द्र और दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि वे स्वामी के इस विचार से सहमत नहीं हैं कि सुनंदा पुष्कर मामले की जांच को उनके पति और कांग्रेस सांसद शशि थरूर प्रभावित कर रहे हैं।

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Published: 26 Oct 2017, 1:17 PM