केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय बुधवार को करेगा सुनवाई, तत्काल रिहाई का अनुरोध

अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका के साथ पिछले हफ्ते उच्च न्यायालय का रुख किया था लेकिन उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, तत्काल सुनवाई के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि उच्च न्यायालय होली के त्योहार को लेकर बंद था।

(फोटो- पीटीआई)
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पीटीआई (भाषा)

दिल्ली उच्च न्यायालय कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने संबंधी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें 28 मार्च तक संघीय एजेंसी की हिरासत में भेज दिया था।

केजरीवाल की याचिका न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा के समक्ष सुनवाई के लिए पूर्वाह्न साढ़े 10 बजे सूचीबद्ध है। याचिका में केजरीवाल की तत्काल रिहाई का अनुरोध किया गया है।

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक ने अपनी याचिका के साथ पिछले हफ्ते उच्च न्यायालय का रुख किया था लेकिन उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, तत्काल सुनवाई के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि उच्च न्यायालय होली के त्योहार को लेकर बंद था।

शुक्रवार को निचली अदालत ने विस्तृत पूछताछ के लिए केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था।


संघीय एजेंसी की दंडात्मक कार्रवाई से केजरीवाल को संरक्षण देने से उच्च न्यायालय के इनकार करने के कुछ ही घंटों बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

पूर्व में, केजरीवाल ने अपने खिलाफ जारी समन सहित सभी कार्यवाहियों को निरस्त कराने के लिए अदालत का रुख किया था।

यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति तैयार करने और उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार एवं धन शोधन से संबद्ध है। बाद में इस नीति को रद्द कर दिया गया था।आप के शीर्ष नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी के आरोप पत्र में केजरीवाल के नाम का कई बार उल्लेख किया गया है।

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