एनजीटी ने फिर लगाई दिल्ली सरकार को फटकार, कहा-बच्चों को गिफ्ट में संक्रमित फेफड़ा देना चाहते हैं?     

एनजीटी ने दिल्ली सरकार से कहा कि कारों से ज्‍यादा प्रदूषण दोपहिया वाहन करते हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार की ओर से डाली गई पुनर्विचार याचिका क्‍या एक मजाक है?

फोटो: सोशल मीडिया 
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नवजीवन डेस्क

दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन पर नेशलन ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश में बदलाव की मांग वाली दायर पुनर्विचार याचिका को वापस ले लिया है। ऑर्ड-ईवन के फैसले में बदलाव की अर्जी पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई।

एनजीटी ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते पूछा, “दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जस का तस बना हुआ है उसके बावजूद आपने स्कूल कैसे खोल दिए ? आखिर आप चाहते क्या हैं ? क्या आप बच्चों को गिफ्ट में संक्रमित फेफड़े देना चाहते है? उन्हें स्कूल में मास्क पहनना पड़ता है। आपके अनुसार हेल्थ इमरजेंसी क्या होती है? हवा में पीएम 2.5 और पीएम 10 के खतरनाक कणों के बढ़ते ही अपने आप एहतियात लागू हो जाने चाहिए। आप पेड़ों पर पानी छिड़क रहे हैं उससे प्रदूषण उस पर चिपक रहा है जो पेड़ और पौधों को मार देगा?’’

कई अध्‍ययनों की मिसाल देते हुए एनजीटी ने कहा कि कारों से ज्‍यादा प्रदूषण दोपहिया वाहन करते हैं। ऐसे में क्‍या यह याचिका एक मजाक है? महिलाओं को सुरक्षा कारणों से ऑड-ईवन से छूट देने के दिल्‍ली सरकार के फैसले पर एनजीटी ने कहा कि यदि आपको सुरक्षा की चिंता है तो स्‍पेशल लेडीज बसें चलाई जानी चाहिए।

एनजीटी ने कहा रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े बताते है कि दो पहिया वाहनों से ज़्यादा प्रदूषण होता है तो फिर आप इसे छूट देकर क्या हासिल करना चाहते हैं?

एनजीटी ने कहा कि पिछले डेढ़ साल के दौरान प्रदूषण के रोकथाम के लिए हमने कई आदेश दिए लेकिन इसके बावजूद कोई भी आदेश का पालन नहीं हुआ। दिल्ली सरकार ने पिछली बार कहा था कि 4 हजार नई बसें लेकर आ रही है, लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ। प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ भी अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई।

इससे पहले दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से लोगों को राहत के तहत दिल्ली सरकार ने ऑड इवन योजना फिर से लागू करने का फैसला किया था, जिसमें पहले की तरह महिलाओं और दोपहिया वाहनों को छूट देने की बात कही गई थी। 11 नवंबर को इस पर एनजीटी ने ऐतराज जताते हुए कहा था कि दिल्ली में 30 फीसदी प्रदूषण दोपहिया वाहनों से होता है, इसलिए उन्हें छूट नहीं दी जा सकती है।

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Published: 14 Nov 2017, 5:23 PM