हरियाणा निकाय चुनाव के ऐलान से पहले चुनाव आयोग की राजनीतिक दलों को हिदायत- कोविड प्रोटोकॉल का उल्‍लंघन हुआ तो...

हरियाणा में राज्‍य चुनाव आयोग पंचायत और निकाय चुनाव के ऐलान से पहले ही एक्‍शन में आ गया है। आयोग ने राजनीतिक दलों को हिदायत जारी की है कि चुनाव के दौरान यदि कोविड प्रोटोकॉल का उल्‍लंघन हुआ तो एक्‍शन लेने में वह बिल्‍कुल भी देर नहीं लगाएगा।

फोटो: सोशल मीडिया
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धीरेन्द्र अवस्थी

हरियाणा में राज्‍य चुनाव आयोग पंचायत और निकाय चुनाव के ऐलान से पहले ही एक्‍शन में आ गया है। आयोग ने राजनीतिक दलों को हिदायत जारी की है कि चुनाव के दौरान यदि कोविड प्रोटोकॉल का उल्‍लंघन हुआ तो एक्‍शन लेने में वह बिल्‍कुल भी देर नहीं लगाएगा। आयोग ने कहा है कि बिना किसी संदर्भ के दोषी उम्मीदवारों, स्टार प्रचारकों, राजनीतिक नेताओं, दलों की सार्वजनिक सभाओं आदि पर प्रतिबंध लगाने में संकोच नहीं की जाएगी। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य राजनीतिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या 10 और गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दलों के लिए पांच होगी।

राज्य चुनाव आयोग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए कहा कि स्थानीय निकायों के चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए मास्क पहनने, सैनिटाइजऱ का उपयोग करने, थर्मल स्कैनिंग करने जैसे सभी उपायों का पालना सुनिश्चित करना होगा।


चुनावों के दौरान सार्वजनिक संपर्क के समय इन निर्देशों का पालन न करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अतिरिक्त इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश और भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। प्रवक्‍ता ने कहा कि मार्च और अप्रैल, 2021 में हुए पांच राज्यों के चुनावों के दौरान सियासी दलों ने चुनाव आयोग के निर्देश का पालन नहीं किया, जिससे उन्‍होंने जनता को कोविड संक्रमण के गंभीर खतरे में डाला।

प्रवक्‍ता ने कहा कि हरियाणा में भी शीघ्र ही पंचायती राज संस्थाओं और कुछ नगरपालिका संस्थानों के आम चुनाव होने हैं। कोविड-19 महामारी की स्थिति गंभीर बनी हुई है और निकट भविष्य में महामारी के कम होने की संभावना नहीं है। दूसरी ओर स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि महामारी की तीसरी लहर की आशंका है। इन आशंकाओं को मद्देनजर रखते हुए राज्य चुनाव आयोग द्वारा विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।


उन्होंने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से कोविड-19 संबंधित प्रोटोकॉल के सख्त पालन के लिए पूर्ण सहयोग करने का आह्वान किया। सभी राजनीतिक नेताओं एवं उम्मीदवारों से आग्रह किया है कि वह कोविड प्रोटोकोल का स्वयं अनुपालन करके लोगों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करें और सभी समर्थकों को रैली, बैठकों आदि में मास्क पहनने, सैनिटाइजऱ का उपयोग करने और सामाजिक दूरी के मानदंडों के अनुसार भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रेरित करें।

प्रवक्ता ने बताया कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्य राजनीतिक दल, गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दल और निर्दलीय उम्मीदवारों को (यदि वे चाहें) अपने स्टार प्रचारकों की सूची उपायुक्त या जिला चुनाव अधिकारी को चुनाव की अधिसूचना की तिथि से 10 दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। इसके अतिरिक्त, स्टार प्रचारकों द्वारा चुनाव प्रचार की अनुमति के लिए आग्रह जिला निर्वाचन अधिकारियों को अभियान शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले प्रस्तुत करना होगा, ताकि सभी संबंधित हितधारकों द्वारा सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय समय पर किए जा सकें। प्रवक्‍ता ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वह न केवल निर्धारित सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा के उचित मानदंडों का पालन करने में जिला प्रशासनिक और चुनावी मशीनरी के साथ सहयोग करें बल्कि अभियान के समय जमीनी प्रबंधन करते समय अपने कैडर में अनुशासन की भावना भी पैदा करें। अपने सभी क्षेत्रीय प्रतिनिधियों को अत्यधिक सतर्कता बरतने का परामर्श दें ताकि प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो।

प्रवक्ता ने बताया कि स्थानीय निकायों के चुनावों में जिला निर्वाचन तंत्र राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक चुनावी व्यवस्था करेगा। राज्य चुनाव आयोग को विश्वास है कि उसे इस संबंध में राजनीतिक दलों और अन्य लोगों से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा ।

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