क्या सच सामने आने से डरता है भगोड़ा मेहुल चोकसी, वेब सीरीज 'बैड ब्वॉय बिलेनियर्स' के खिलाफ पहुंचा हाईकोर्ट

भगोड़ा हीरा कारोबारी नेटफ्लिक्स की आने वाली वेब सीरीज 'बैड ब्वॉय बिलेनियर्स : इंडिया' के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा है। उसने अपील की है कि इस सीरीज में उस पर बने एपिसोड का प्रसारण न किया जाए। कोर्ट अब इस मामले को 28 अगस्त को सुनेगा।

फोटो : सोशल मीडिया
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आईएएनएस

भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी ने नेटफ्लिक्स की आने वाली वेब सीरीज 'बैड ब्वॉय बिलेनियर्स : इंडिया' के खिलाफ बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति नवीन चावला की अध्यक्षता वाली हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ ने इसे 28 अगस्त को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। नेटफ्लिक्स का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने अदालत से उन्हें कुछ समय दिए जाने का आग्रह किया।

चोकसी ने वकील विजय अग्रवाल के माध्यम से दायर याचिका में की है। याचिका में ओटीटी मंच को अदालत के निर्देश दिए जाने की मांग की गई है कि वह आने वाली वेब सीरीज 'बैड ब्वॉय बिलेनियर्स : इंडिया' के किसी भी एपिसोड/भाग को जारी न करे।

उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट्री में मेहुल चोकसी को भी शामिल किया गया है और उनके खिलाफ जांच और ट्रायल के दौरान का उल्लेख किया गया है, जो कि चोकसी के अधिकारों का हनन करता है। उन्होंने अदालत और याचिकाकर्ता के वकीलों के लिए डॉक्यूमेंट्री की प्री-स्क्रीनिंग करने के लिए नेटफ्लिक्स को अदालत के निर्देश की भी मांग की। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील विजय अग्रवाल ने दलील दी कि वे नहीं चाहते कि डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगाई जाए, लेकिन वह चाहते हैं कि एक प्रीव्यू दिखाया जाए। अग्रवाल ने कहा, "माई लॉर्डस, मामले की जांच चल रही है और उक्त डॉक्यूमेंट्री अभियुक्तों (याचिकाकर्ता) के अधिकारों का हनन करेगी।"


दूसरी ओर, नेटफ्लिक्स की तरफ से पेश हुए वकील नीरज किशन कौल ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री में करीब दो मिनट तक नीरव मोदी के बारे में फिल्माया गया है, जिसमें मेहुल चौकसी को भी शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कंटेंट को लेकर कोई रेगुलेशन नहीं है। पूरे मामले को अदालत ने शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया है। चोकसी ने अपनी दलील में कहा है कि डॉक्यूमेंट्री के रिलीज होने से उनकी प्रतिष्ठा पर गंभीर असर पड़ेगा।

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