सेंट्रल विस्टा पर लगे पट्टिका को हटाए और नागरिकों के प्रति सरकार की उदासीनता के बारे में लिखे भविष्य की सरकार: सिब्बल

सेंट्रल विस्टा परियोजना को जारी रखने पर कड़ी आलोचना करते हुए कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने रविवार को एक बयान में कहा, ''भविष्य की सरकार को परियोजना से पट्टिका हटानी चाहिए और नागरिकों के प्रति सरकार की उदासीनता के बारे में लिखना चाहिए।''

फोटो: सोशल मीडिया
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आईएएनएस

सेंट्रल विस्टा परियोजना को जारी रखने पर कड़ी आलोचना करते हुए कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने रविवार को एक बयान में कहा, '' भविष्य की सरकार को परियोजना से पट्टिका हटानी चाहिए और नागरिकों के प्रति सरकार की उदासीनता के बारे में लिखना चाहिए।'' कपिल सिब्बल ने रविवार को एक बयान में कहा, "भविष्य में सत्ता में आने वाली सरकार को पट्टिका को हटा देना चाहिए और इसके बजाय यह लिखना चाहिए कि यह परियोजना इस तथ्य के बावजूद बनाई गई थी कि महामारी के दौरान लोगों के जीवन को बचाने के लिए पैसे की जरूरत थी। यह एक स्वेच्छा से परियोजना को नहीं रोकने के लिए स्मारकीय असंवेदनशीलता है।"

सिब्बल ने कहा कि सरकार को वैक्सीन खरीदनी चाहिए और प्रत्येक नागरिक का टीकाकरण करना चाहिए और पीएम केयर्स फंड सहित सभी संसाधनों को लगाना चाहिए और बजट में टीकाकरण के लिए निर्धारित 35,000 करोड़ रुपये का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा, "इन दिनों देश जिस वास्तविक समस्या का सामना कर रहा है, वह पर्याप्त टीकों और उत्पादन सुविधाओं का अभाव है।"

उन्होंने पूछा कि टीकों के उत्पादन में शामिल कंपनियों की लिमिट क्यों है और अंतरराष्ट्रीय वैक्सीन निर्माताओं को बाहर रखा गया है। उन्होंने विपक्ष द्वारा सरकार को दिए गए सुझाव को सही ठहराया और आरोप लगाया कि संकट के समय सरकार ने प्रदर्शन नहीं किया है।


चार मुख्यमंत्रियों सहित 12 प्रमुख विपक्षी दलों ने 12 मई को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की थी कि सरकार को सेंट्रल विस्टा परियोजना को रोकना चाहिए और इसके बजाय ऑक्सीजन और टीकों की खरीद के लिए धन का उपयोग करना चाहिए।

कांग्रेस महामारी से निपटने और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और विपक्षी दलों की सलाह पर ध्यान नहीं देने को लेकर सरकार पर हमला करती रही है।

दूसरी तरफ, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोविड -19 महामारी की पृष्ठभूमि के खिलाफ सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के निर्माण को रोकने की मांग करने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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