जरूरी खबर: यात्रा, बैंक, इनकम टैक्स समेत आज से बदल गए ये नियम, आपके लिए जनना है जरूरी वरना हो सकता है नुकसान  

कोरोना वायरस महामारी के बीच आज से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो गई है। नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही देश में आज से कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। ये सारे बदलाव ऐसे हैं जो सीधा आपकी जिंदगी पर असर रखते हैं।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया
user

नवजीवन डेस्क

कोरोना वायरस महामारी के बीच आज से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो गई है। नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही देश में आज से कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। ये सारे बदलाव ऐसे हैं जो सीधा आपकी जिंदगी पर असर रखते हैं। इन नए नियमों से जहां एक ओर आपको राहत मिलेगी, वहीं अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इनमें रसोई गैस सिलिंडर के दाम, पेंशन, बैंकों द्वारा ग्राहकों को दिया गया सस्ते कर्ज का तोहफा, आदि शामिल हैं। आइए जानते हैं इन महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में।

मोबाइल होंगे महंगे

जीएसटी परिषद ने पिछले दिनों मोबाइल पर जीएसटी की दर 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया था। 1 अप्रैल से नई दरें लागू होने के बाद मोबाइल खरीदना महंगा हो गया है। नई दरें लागू होने के बाद 20 हजार रुपये का मोबाइल 1,200 रुपये और महंगा हो जाएगा।

महंगी हुई विदेश यात्रा

आज से विदेश यात्रा करना भी महंगा पड़ेगा। हालांकि कोरोना वायरस की वजह से सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ाने बंद हैं। एक अप्रैल 2020 से विदेश यात्रा का पैकेज लेने पर पांच फीसदी टैक्स देना होगा। नए नियमों के मुताबिक पैकेज की कुल राशि का पांच फीसदी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (टीसीएस) के तहत अलग से देना होगा। वहीं पैकेज लेने वाले व्यक्ति के पास अगर पैन कार्ड नहीं है तो उसे पैकेज की राशि का 10 फीसदी टीसीएस के रूप में देना होगा।


बीएस-6 पेट्रोल-डीजल

देशभर में बीएस6 पेट्रोल-डीजल की सप्लाई होगी। पेट्रोल वाली कारों में नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन 25 फीसदी तक और डीजल कारों में 70 फीसदी तक घटेगा। इससे ईंधन के खुदरा कीमतों में मामूली बढ़ोतरी संभव है।

सस्ता हुआ गैस सिलिंडर

COVID 19 के प्रकोप के चलते पूरे देश में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है। किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं है। इसी बीच तेल कंपनियों ने आम आमदी को आज से बड़ी राहत दी है। कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस की कीमतों में कटौती की घोषणा की है। आज से 14.2 किलोग्राम वाले गैर-सब्सिडी एलपीजी सिलिंडर के दाम दिल्ली में 61.5 रुपए सस्ता हो गया है। इसके बाद इसकी कीमत 744 रुपए रह गई है, पहले यह 805.50 रुपए का था। कोलकाता में इसका दाम घटकर 744.50 रुपए, मुंबई में 714.50 रुपए और चेन्नई में 761.50 रुपए हो गया है। जबकि पहले इन महानगरों में यह क्रमश: 839.50 रुपए, 776.50 रुपए और 826 रुपए हुआ करता था।

एसबीआई ने लोन के ब्याज दर में कटौती की

आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कटौती के बाद सबसे पहले एसबीआई एक वक्तव्य में कहा है कि उसकी नई घटी दर बाहरी मानक दर से जुड़ी कर्ज दर (ईबीआर) और रेपो दर से जुड़ी कर्ज दर (आरएलएलआर) के तहत कर्ज लेने वाले ग्राहकों पर लागू होगी। नई ब्याज दर एक अप्रैल 2020 से प्रभावी हो गई हैं। एसबीआई ने बाहरी मानक दर से जुड़ी कर्ज दर को 7.80 फीसदी से घटाकर 7.05 फीसदी वार्षिक कर दिया, जबकि आरएलएलआर को 7.40 फीसदी से घटाकर 6.65 फीसदी किया।

10 बैंकों का विलय

केंद्र सरकार ने 10 बैंकों के विलय की घोषणा की थी। आज से ये 10 बैंक सिर्फ 4 बैंक में बदल जाएंगे। इसके साथ ही देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 27 से घटकर 12 हो जाएगी।

इन बैंकों को हुआ वियल

• बैंक 1: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया + कॉरपोरेशन बैंक + आंध्रा बैंक

• बैंक 2: इंडियन बैंक + इलाहाबाद बैंक

• बैंक 3: यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया + ओरियंटल बैंक ऑफ इंडिया + पंजाब नेशनल बैंक

• बैंक 4: केनरा बैंक + सिंडिकेट बैंक

इससे खाताधारकों के लोन की ईएमआई, खाता नंबर, डेबिट-क्रेडिट कार्ड, चेकबुक, एफडी पर ब्याज, बैंक ब्रांच, आईएफएससी कोड, आदि में बदलाव हो सकता है।


बैंक ऑफ इंडिया ने सस्ता किया लोन

स्टेट बैंक के अलावा एक और बैंक ने ग्राहकों को सस्ते ब्याज दर का तोहफा दिया है। बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई द्वारा नीतिगत ब्याज दरों में कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों को देने का फैसला किया है। बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट्स में 75 आधार अंक यानी 0.75 फीसदी की कटौती कर दी है। इस कटौती के बाद एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट घटकर 7.25 फीसदी हो गई है। बैंक द्वारा ब्याज दरों में यह कटौती एक अप्रैल से प्रभावी हो गई हैं।

नई कर व्यवस्था

बजट 2020 में व्यक्तिगत आयकर की नई व्यवस्था में 2.5 लाख से 5 लाख रुपये की आय पर 5 फीसदी, 5 से 7.5 लाख रुपये पर 10 फीसदी और 7.50 से 10 लाख रुपये पर 15 फीसदी की दर से कर लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा, 10 लाख से 12.5 लाख रुपये की आय पर 20 फीसदी, 12.5 से 15 लाख रुपये की आय पर 25 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा आय पर 30 फीसदी कर लगाने का प्रस्ताव किया गया है। नए सिस्टम में खास बात होगी कि बिना कोई बचत किए भी करदाता छूट प्राप्त कर सकेगा। हालांकि, ये पूरी तरह से वैकल्पिक व्यवस्था होगी।

मिलेगी ज्यादा पेंशन

कर्मचारी पेंशन स्कीम (EPS) के नए नियम लागू होंगे। रिटायरमेंट के 15 साल बाद फुल पेंशन की व्यवस्था यानी अप्रैल 2005 से पहले रिटायर करीब 6 लाख लोगों को ज्यादा पेंशन मिलेगी।

कंपनियों को डीडीटी पर राहत

बजट में कंपनियों और म्यूचुअल फंड्स हाउस की ओर से दिए जाने वाले डिविडेंड पर 10 फीसदी वितरण कर खत्म कर दिया गया है। अब यह टैक्स लाभांश पाने वाले निवेशक को देना होगा, जो उसके आयकर स्लैब के अनुरूप लागू होगा। यानी, अगर आप म्यूचुअल फंड से लाभांश लेते हैं, तो यह आपकी आय मानी जाएगी और उस पर टैक्स देना होगा।

स्टार्टअप को राहत

बजट में स्टार्टअप के लिए आसान बनाए गए ईसॉप नियम बुधवार से लागू हो जाएंगे। इसके तहत स्टार्टअप को ईसॉप पर 5 साल बाद टैक्स का भुगतान करना होगा। एम्प्लाई स्टॉक ऑनरशिप प्लान (ईसॉप) के तहत कंपनियां अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए शेयरों में हिस्सेदारी देती हैं। अभी तक 200 शुरुआती स्तर के स्टार्टअप को ही ईसॉप का लाभ मिलता था।

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia