काजीरंगा 'इवनिंग सफारी': कानून तोड़ने पर एक्टिविस्ट ने असम के मुख्यमंत्री, सदगुरु पर निशाना साधा

पर्यावरण और वन्य पशु विशेषज्ञ रोहित चौधरी ने कहा कि, काजीरंगा में सूर्यास्त के बाद वाहन सफारी वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 27 का उल्लंघन है, जो ड्यूटी पर एक लोक सेवक के अलावा किसी अन्य के वन्यजीव अभयारण्य में प्रवेश को प्रतिबंधित करता है।

फोटो: IANS
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आईएएनएस

पर्यावरण और पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने रविवार को आरोप लगाया कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, राज्य के पर्यटन मंत्री जयनाता मल्ला बरुआ और आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव उफ सदगुरु ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के अंदर सफारी वाहन को निर्धारित समय से अधिक चलाकर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम का उल्लंघन किया है। कार्यकर्ता सोनेश्वर नारा और प्रबीन पेगू ने मुख्यमंत्री, आध्यात्मिक गुरु और पर्यटन मंत्री के खिलाफ गोलाघाट जिले के बोकाखाट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कर उनके खिलाफ अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग की है। नारा ने मीडिया से कहा, काजीरंगा के आसपास के ग्रामीणों ने विश्व प्रसिद्ध पार्क की रक्षा के लिए बहुत बलिदान दिया है। जंगली बाघों, हाथियों और अन्य जानवरों ने पार्क के साथ रहने वाले लोगों के कई घरेलू जानवरों को मार डाला।

काजीरंगा 'इवनिंग सफारी': कानून तोड़ने पर एक्टिविस्ट ने असम के मुख्यमंत्री, सदगुरु पर निशाना साधा

उन्होंने कहा कि वन और अन्य कानून लागू करने वाली एजेंसियों ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और कई लोगों को कारावास की सजा सुनाई गई। कार्यकर्ता ने कहा कि, यदि कानून सबके लिए समान है तो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर निर्धारित समय से काफी अधिक समय तक वाहन सफारी कराने पर मुख्यमंत्री, सदगुरु और पर्यटन मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

शनिवार को निर्धारित समय से लगभग दो घंटे आगे एक गैंडे स्मारक के उद्घाटन के बाद, सरमा, सदगुरु और मंत्री को ले जाने वाले वाहनों के एक बेड़े ने काजीरंगा के अंदर लगभग दो किमी की दूरी तय की। सदगुरु एक सफारी वाहन को मुख्यमंत्री के साथ यात्री सीट पर चला रहे थे, जबकि मंत्री अधिकारियों और गाडरें के साथ पीछे बैठे थे।

काजीरंगा 'इवनिंग सफारी': कानून तोड़ने पर एक्टिविस्ट ने असम के मुख्यमंत्री, सदगुरु पर निशाना साधा

पर्यावरण और वन्य पशु विशेषज्ञ रोहित चौधरी ने कहा कि, काजीरंगा में सूर्यास्त के बाद वाहन सफारी वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 27 का उल्लंघन है, जो ड्यूटी पर एक लोक सेवक के अलावा किसी अन्य के वन्यजीव अभयारण्य में प्रवेश को प्रतिबंधित करता है। एक अन्य पर्यावरण और पशु अधिकार कार्यकर्ता अपूर्व बल्लावे गोस्वामी ने कहा कि यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि सदगुरु जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, जानवरों के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाते।

गोस्वामी ने कहा कि यह ज्ञात है कि जंगली जानवर अपने संरक्षित घरों और जंगल में रात में रोशनी, आवाज और वाहनों के शोर से परेशानी महसूस करते हैं।

भारत का सातवां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, पार्क में हाथी सफारी और जीप सफारी, मानसून के दौरान बंद रहता है और अक्टूबर में फिर से खुल जाता है, लेकिन इस साल, पार्क उन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जल्दी खुल गया, जो कोविड -19 महामारी के दौरान वहां नहीं जा सके थे। मुख्यमंत्री और सदगुरु ने पार्क में गैंडे की तीन मूर्तियों का भी अनावरण किया।

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