जाधव केस: पाकिस्तान को बड़ा झटका, आईसीजे ने भारत के पक्ष में सुनाया फैसला, कुलभूषण की फांसी पर लगी रोक

अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार रीमा ओमर ने कहा कि सुनवाई क दौरान कोर्ट ने यह भी कहा है कि जाधव की मौत की सजा को तब तक निलंबित रखा जाना चाहिए जब तक कि पाकिस्तान प्रभावी रूप से जाधव की सजा और उसके कथित अपराध पर पुनर्विचार नहीं करता है।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

नीदरलैंड के हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्याय न्यायालय (आईसीजे) में बुधवार को कुलभूषण जाधव मामले में भारत की बड़ी जीत हुई। आईसीजे ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है। कुलभूषण जाधव पर 15-1 से भारत के पक्ष में फैसला आया है। 16 में से 15 जजों ने भारत के हक में फैसला सुनाया है। अदालत ने पाकिस्तान से कहा कि वह भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को दी गई मौत की सजा की समीक्षा करे।

इसके साथ ही आईसीजे ने जाधव तक राजनयिक पहुंच दिए जाने की भारत की मांग के पक्ष में फैसला सुनाया है। अब भारतीय उच्चायोग जाधव से मुलाकात कर सकेगा और उन्हें वकील और अन्य कानूनी सुविधाएं दे पाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार रीमा ओमर ने कहा कि सुनवाई क दौरान कोर्ट ने यह भी कहा है कि जाधव की मौत की सज़ा को तब तक निलंबित रखा जाना चाहिए जब तक कि पाकिस्तान प्रभावी रूप से कला 36 (1) के उल्लंघन के संबंध में जाधव की सजा और उसके कथित अपराध पर पुनर्विचार नहीं करता है। आईसीजे की कानूनी सलाहकार रीमा ओमेर ने ट्वीट किया है कि जाधव को काउंसलर एक्सेस मिलेगा।

बता दें कि जाधव को पाकिस्तान ने भारतीय जासूस बताते हुए मौत की सजा सुनाई हुई है। पाकिस्तान का कहना है कि वह आतंकी गतिविधि में शामिल थे। जबकि भारत ने इसे गलत बताते हुए इसके खिलाफ आईसीजे में अपील की है।

पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने फैसले पर खुशी जताते हुए आईसीजे में भारत का पक्ष रखने वाले हरीश साल्वे का धन्यवाद किया है।

आईसीजे के फैसले के बाद मुंबई में कुलभूषण जाधव के मित्र और परिवार वालों ने जश्न मनाया।

कांग्रेस सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने आईसीजे के फैसले की तारीफ करते हुए कहा, ‘अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 15-1 के बहुमत से भारत के पक्ष में फैसला सुनाकर कुलभूषण जाधव से जुड़े मामले में पूरी दुनिया के सामने न्याय की मिसाल पेश की है। इस फैसले से पाकिस्तान पूरी तरह बेनकाब हो गया है।’


रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आईसीजे के फैसले की तारीफ करते हुए इसे भारत के लिए एक बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा, ‘ अंतर्राष्ट्रीय न्याय न्यायालय ने कुलभूषण को काउंसलर एक्सेस देने के लिए पाकिस्तान को आदेश दिया है। नि:संदेह यह भारत की एक बड़ी जीत है।

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आईसीजे के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा, ‘पाकिस्तान द्वारा विएना संधी के आर्टिकल 36 के उल्लंघन और कुलभूषण जाधव को अवैध रूप से कैद कर फांसी दिए जाने के आदेश पर रोक लगाने के आईसीजे के फैसले का हम स्वागत करते हैं। सत्यमेव जयते।’

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