कुलभूषण जाधव केस: भारत के वकील ने कहा- दुष्प्रचार के लिए आईसीजे का इस्तेमाल कर रहा पाकिस्तान

हरीश साल्वे ने बताया कि पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन किया और 13 बार गुजारिश करने के बावजूद कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस नहीं दिया।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) में कुलभूषण जाधव मामले की सुनवाई शुरु हो गई है। पहले दिन भारत ने वियना संधि से पाकिस्तान को घेरा। भारत की तरफ से दीपक मित्तल और सीनियर वकील हरीश साल्वे अपना पक्ष रख रहे हैं। हरीश साल्वे ने बताया कि पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन किया और 13 बार गुजारिश करने के बावजूद कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस नहीं दिया। वहीं दोनों ने ही कुलभूषण जाधव को निर्दोष भारतीय बताया, जिसे पाकिस्तान फंसाकर दुष्प्रचार कर रहा है।

हरीश साल्वे वियना संधि की शर्तों की व्याख्या करते हुए पाकिस्तान को घेरा। साल्वे ने अपनी दलीलों में वियना संधि के विभिन्न आर्टिकल्स का जिक्र कर पड़ोसी मुल्क की सच्चाई सबके समाने रख रहे हैं।

इससे पहले भारत की तरफ से पेश हुए दीपक मित्तल ने कहा कि आईसीजे के पिछले फैसले से सवा सौ करोड़ भारतीयों के दिल में उम्मीद जगाई थी। मित्तल ने बताया कि पाकिस्तान ने एक निर्दोष भारतीय के अधिकारों का हनन करके इंटरनैशनल कोर्ट के ऑर्डर का ठीक से पालन नहीं किया है।

दीपक मित्तल के बाद हरीश साल्वे कुलभूषण जाधव की तरफ से पेश हुए। उन्होंने अपनी बात की शुरुआत वियना संधि से की और कहा कि पाकिस्तान ने उसका पालन नहीं किया। साल्वे ने बताया कि पाकिस्तान वियना कन्वेशन के आर्टिकल 36 के तहत जाधव के लिए काउंसलर का एक्सेस नहीं दे रहा है। जाधव को निर्दोष भारतीय बताते हुए साल्वे ने कहा कि पाकिस्तान बीच-बीच में ऐसी बातें उठाता है जिनका असल में केस से कोई मतलब नहीं है। साल्वे ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वह भारत के खिलाफ चलाए जा रहे अपने प्रॉपगेंडा के लिए ग्लोबल प्लैटफॉर्मस का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान की सेन्य अदालत द्वारा की गई कार्यवाही पर भी भारत ने आपत्ति जताई है।

काउंसलर का एक्सेस न देने को गैरकानूनी बताते हुए साल्वे ने बताया कि भारत ने वक्त-वक्त पर 13 बार काउंसलर ऐक्सिस के लिए कहा गया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। साल्वे ने इससे जुड़ी एक-एक तारीख भी कोर्ट को बताई। साल्वे ने पाकिस्तान की पोल खोलते हुए कहा कि उन्होंने अबतक यह नहीं बताया है कि जाधव को उन्हें किस तारीख को पकड़ा था। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान पिछले 3 सालों से जाधव को टॉर्चर कर रहा है।

साल्वे ने बताया कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान से जाधव के खिलाफ दायर चार्जशीट, ट्रायल की कॉपी, जज के फैसले की कॉपी भी मांगी थी लेकिन पाकिस्तान ने वह भी नहीं दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जो जाधव को किसी आतंकवादी घटना में शामिल दिखाता हो।

बता दें कि भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोपों में अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी। जिसके बाद भारत इस मामले को आईसीजे से संपर्क कर कहा था कि पाकिस्तान जाधव तक राजनयिक संबंधी पहुंच नहीं दे रहा है। पाकिस्तान ऐसा कर वियना संधि का उल्लंघन कर रहा है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय विवादों को निपटाने के लिए स्थापित आईसीजे की 10 सदस्यीय पीठ ने 18 मई 2017 को मामले का निपटारा होने तक जाधव की सजा पर अमल करने से पाकिस्तान को रोक दिया था।

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