मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी समीर कुलकर्णी को मिली सुरक्षा, महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने दिया गनर

2008 में हुए मालेगांव में ब्लास्ट के मुख्य आरोपियों में से एक समीर कुलकर्णी को धमाके में इस्तेमाल हुए विस्फोटक पदार्थ और केमिकल उपलब्ध कराने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। 2017 में कुलकर्णी को 50 हजार के मुचलके पर अदालत ने जमानत पर रिहा किया था।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

साल 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए बम धमकों में आरोपी समीर कुलकर्णी को उनके पुणे के पिंपरी-चिंचवाड़ स्थित आवास पर सशत्र सुरक्षा प्रदान की गई है। कुलकर्णी ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिख कर सुरक्षा की मांग की थी। बुधवार को कुलकर्णी के आवास पर एक गनर की व्यवस्था की गई है। हालांकि कुलकर्णी ने खुद को किसी भी तरह का जान का खतरा बताने से इंकार किया था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से सुरक्षा की गुजारिश की थी।

बता दें की 2008 में हुए मालेगांव में ब्लास्ट के मुख्य आरोपियों में से एक समीर कुलकर्णी को धमाके में इस्तेमाल हुए विस्फोटक पदार्थ और केमिकल उपलब्ध कराने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। साल 2017 में कुलकर्णी को 50 हजार के मुचलके पर मुंबई की सेशंस अदालत ने जमानत पर रिहा किया था।


बता दें कि 29 सितंबर 2008 को रमजान के पवित्र महीने में महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ था। इसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी, करीब 100 लोग जख्मी हुए थे। ब्लास्ट उस वक्त किया गया था जब लोग रमजान के दौरान नमाज पढ़ने जा रहे थे। ब्लास्ट में एक मोटर साइकिल का इस्तेमाल किया गया था, जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर थी।

इस मामले में 13 मई 2016 को NIA द्वारा जारी के गई एक नई चार्जशीट में रमेश शिवाजी उपाध्याय, समीर शरद कुलकर्णी, अजय राहिरकर, राकेश धावड़े, जगदीश महात्रे, कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, सुधाकर द्विवेदी उर्फ स्वामी दयानंद पांडे सुधाकर चतुर्वेदी, रामचंद्र कालसांगरा और संदीप डांगे के खिलाफ पुख्ता सबूत होने का दावा किया था जबकि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, शिव नारायण कालसांगरा, श्याम भवरलाल साहू, प्रवीण टक्कलकी, लोकेश शर्मा, धानसिंह चौधरी के खिलाफ मुकदमा चलाने लायक सबूत नहीं होने की बात कही गई थी।

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