मणिपुर विधानसभा सत्र रद्द करने का राज्यपाल का आदेश 'अमान्य' और असंवैधानिक; कांग्रेस ने केंद्र पर साधा निशाना

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मेघचंद्र ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘मणिपुर के माननीय राज्यपाल द्वारा नौ फरवरी 2025 को जारी किया गया आदेश, जिसके द्वारा 24 जनवरी 2025 के आदेश को 'अमान्य' घोषित किया गया है, अवैध और असंवैधानिक है।’’

कांग्रेस ने कहा कि मणिपुर विधानसभा सत्र रद्द करने का राज्यपाल का आदेश असंवैधानिक
कांग्रेस ने कहा कि मणिपुर विधानसभा सत्र रद्द करने का राज्यपाल का आदेश असंवैधानिक
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नवजीवन डेस्क

कांग्रेस की मणिपुर इकाई के अध्यक्ष कैशम मेघचंद्र ने मंगलवार को कहा कि 12वीं मणिपुर विधानसभा के सातवें सत्र को रद्द करने का राज्यपाल अजय कुमार भल्ला का आदेश 'अवैध और असंवैधानिक' है।

एन बीरेन सिंह के नौ फरवरी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद राज्यपाल ने एक आदेश जारी कर विधानसभा सत्र बुलाने के अपने पिछले निर्देश को अमान्य घोषित कर दिया था।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मेघचंद्र ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘मणिपुर के माननीय राज्यपाल द्वारा नौ फरवरी 2025 को जारी किया गया आदेश, जिसके द्वारा 24 जनवरी 2025 के आदेश को 'अमान्य' घोषित किया गया है, अवैध और असंवैधानिक है।’’


उन्होंने कहा, ‘‘मणिपुर विधानसभा की संवैधानिक रूप से अनिवार्य बैठक का आज अंतिम दिन होने के बावजूद विधानसभा सत्र बुलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ’’

कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘मणिपुर में कुछ घंटों बाद संवैधानिक संकट का सामना करना पड़ेगा। आशा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहेंगे। हम राष्ट्रपति शासन के कदम के खिलाफ खड़े होंगे।’’

पीटीआई के इनपुट के साथ

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