नवनीत राणा कह रही थीं 'पानी तक नहीं दिया', थाने में चाय-कॉफी पीते नजर आए राणा दंपति, देखें वीडियो

मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने एक सीसीटीवी फुटेज शेयर किया है, जिसको खार पुलिस स्टेशन का बताया जा रहा है। इसमें निर्दलीय सांसद नवनीत राणा, पति और विधायक रवि राणा थाने में बैठकर चाय/कॉफी पीते दिख रहे हैं।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

धर्म के नाम पर रानजीति चमकाने के चक्कर में जेल की हवा खा रहीं महाराष्ट्र से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति की एक और झूठ सामने आ गई है। दरअसल गिफ्तार किए जाने के बाद नवनीत राणा ने महाराष्ट्र पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। उन आरोपों का अब मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने सूबत के साथ जोरदार जवाब दिया है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने एक सीसीटीवी फुटेज शेयर किया है, जिसको खार पुलिस स्टेशन का बताया जा रहा है। इसमें निर्दलीय सांसद नवनीत राणा, पति और विधायक रवि राणा थाने में बैठकर चाय/कॉफी पीते दिख रहे हैं।

इस वीडियो के साथ ही मुंबई पुलिस ने नवनीत राणा के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि नवनीत राणा के सामने चाय/कॉफी और पानी की बोतलें रखी हुईं हैं। गौरतलब है कि नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर से मुंबई पुलिस शिकायत की थी। अपने शिकायती पत्र में सांसद ने मुंबई पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने अपने पत्र में कहा था कि पुलिस ने उनपर जातिगत टिप्पणी की। इतना ही नहीं नवनीत ने कहा था कि पुलिस ने उनको पीने का पानी नहीं दिया था और बॉथरूम भी इस्तेमाल नहीं करने दिया था।


बता दें कि हनुमान चालीसा विवाद मामले में गिरफ्तार चल रहे नवनीत और रवि राणा को फिलहाल मुंबई की सेशंस कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दोनों की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट की ओर से सुनवाई को टाल दिया गया। अब इस मामले में 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। दरअसल, राणा दंपती को हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर उठे विवाद के बाद शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। राणा दंपती पर आईपीसी की धारा 15A और 353 के साथ-साथ बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत FIR दर्ज है। सबसे बड़ी धारा 124A यानी राजद्रोह की धारा भी लगाई गई है।

इससे पहले नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की याचिका खारिज कर दी थी। नवनीत राणा को सार्वजनिक जगह पर हनुमान चालीसा को लेकर फटकार लगाई थी। अदालत ने कहा था कि सार्वजनिक जीवन वालों की जिम्मेदारी ज्यादा है।

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Published: 26 Apr 2022, 4:21 PM