पीएम किसान योजना के तहत लाभ लेने वाले 21 लाख लोगों से होगी वसूली, कहीं आप भी तो शामिल नहीं?

उत्तर प्रदेश में पीएम किसान योजना का लाभ लेने वाले 21 लाख किसानों से पैसों कि रिकवरी की जाएगी। यूपी सरकार का कहना है कि अयोग्य होने के बाद भी इन लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है।

प्रतीकात्मक तस्वीर
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नवजीवन डेस्क

उत्तर प्रदेश में पीएम किसान योजना का लाभ लेने वाले 21 लाख किसानों से पैसों कि रिकवरी की जाएगी। यूपी सरकार का कहना है कि अयोग्य होने के बाद भी इन लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है। ऐसे में इनके बैंक खातों से पैसे रिकवर किए जाएंगे। बता दें कि इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये करके हर 4 महीने के अंतराल पर किसानों के खाते में भेजी जाती है।

21 लाख लोग पाए गए अपात्र

उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि पीएम किसान निधि योजना के तहत 21 लाख किसानों को लाभ प्राप्त करने के लिए अयोग्य पाया गया है। उनके बैंक खातों में पहले से ट्रांसफर पैसों को नियमानुसार रिकवर किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "अयोग्य लिस्ट में वे किसान हैं जो इनकम टैक्स देते हैं, जिनके पास कोई जमीन नहीं है या पति-पत्नी दोनों लाभ ले रहे हैं।" हर किसान से 22-22 हजार रुपये की वसूली करनी है।


सत्यापन का कार्य युद्धस्तर पर जारी

मंत्री ने किसानों से भी अपील की है कि वे पीएम-किसान निधि के तहत 12वीं किस्त पाने के पात्र होने के लिए अपने सभी जमीनों के दस्तावेजों को 9 सितंबर तक कृषि विभाग के पोर्टल पर अपलोड कर दें। उन्होंने कहा कि केंद्र 12वीं किस्त किसी भी दिन जारी कर सकता है, लेकिन इसका लाभ केवल उन किसानों को दिया जाएगा जिन्होंने 9 सितंबर तक अपना सत्यापित जमीनों के दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किया होगा।

मंत्री ने कहा कि कृषि और राजस्व विभाग तेजी से दस्तावेजों के सत्यापन पर काम कर रहे हैं। 1.62 किसानों के 1.51 करोड़ का डेटा पहले ही अपडेट किया जा चुका है। बाकि (लगभग) 11 लाख किसानों के डेटा का सत्यापन किया जा रहा है। योजना के तहत, पात्र किसानों को तीन समान किश्तों में 6,000 रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता मिलती है।

कहीं आप भी लिस्ट में शामिल नहीं हैं?

अगर आप भी इस योजना का लाभ लेन रहे हैं और सत्यापित जमीनों के दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किया नहीं किया है तो आपका नाम भी इस लिस्ट से बाहर हो सकता है। नियमों के मुताबिक अगर आप आयकर दाता है, सरकारी संस्था में काम करते हैं तो भी इस लिस्ट से आपका पत्ता कट जाएगा। आपका लाभार्थी सूची में है कि नहीं, इसके लिए आप पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर बेनिफिशियरी लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं।

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