कठुआ रेप और हत्या मामले में आज आएगा पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला

10 जून को पठानकोट की विशेष अदालत ने इस मामले से जुड़े 6 आरोपियों में से 3 को आजीवन कारावास और तीन लोगों को 5-5 साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में कोर्ट ने एक युवक को बरी कर दिया था।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

जम्मू-कश्मीर के कठुआ में आठ साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या मामले में आज हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट अपना फैलसा सुनाएगी। इस मामले में 10 जून को पठानकोट की विशेष अदालत ने अपना फैलसा सुनाते हुए 6 आरोपियों में से 3 को आजीवन कारावास और बाकी तीन को 5-5 साल की सजा सुनाई थी।

बुधवार को इस मामले की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान जस्टिस राजीव शर्मा ने कहा कि इस मामले में कोर्ट गुरुवार को अपना फैसला सुनाएगी।

बता दें कि 10 जून को पठानकोट की विशेष अदालत ने सांजी राम, प्रवेश कुमार और दीपक खजूरिया को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके अलावा साक्ष्यों को नष्ट करने के लिए पुलिस उपनिरीक्षक आनंद दत्ता, हेड कांस्टेबल तिलक राज और विशेष पुलिस अधिकारी सुरेंद्र वर्मा को 5 वर्ष कैद की सजा और उनपर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया था।

इस मामले में कोर्ट ने विशाल जंगोत्रा नाम के एक शख्स को बरी कर दिया था। इसके बाद अरोपियों को सख्त सजा दिलवाने और एक युवक की रिहाई के खिलाफ लड़की के पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसका आज फैसला आना है।


मृतका के पिता ने कोर्ट में अपील की थी कि यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार एक बेहद ही दुर्लभ केस है। इसके लिए अपराधियों के लिए मौत की सजा से कम कुछ भी नहीं होना चाहिए।

गौरतलब है कि 10 जनवरी 2018 को जम्मू-कश्मीर के कठुआ में बकरवाल समुदाय की आसिफा नाम की एक आठ साल की बच्ची का अपहरण कर लिया गया था। एक हफ्ते बाद 17 जनवरी को आसिफा का शव एक जंगल से बरामद हुआ था।

पुलिस की चार्जशीट में ये बात सामने आई थी कि आरोपियों ने अपहरण के बाद बच्ची को एक मंदिर में बंधक बनाकर रखा, उसे नशीली दवाएं देकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया और इसके बाद आरोपियों ने पत्थर से कुचल कर उसकी हत्या कर दी थी। बच्ची के साथ गैंगरेप और उसकी हत्या पर देशभर में काफी बवाल मचा था।

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