राहुल गांधी ने पूछा- क्या अपराधियों का समर्थन करने की BJP की राजनीति’ पर प्रधानमंत्री को शर्मिंदगी नहीं होती?

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात के बिलकिस बानो, यूपी के उन्नाव, जम्मू के कठुआ रेप केस जैसे मामलों का हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और मोदी सरकार पर हमला बोला है।

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रवि प्रकाश @raviprakash24

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात के बिलकिस बानो, यूपी के उन्नाव, जम्मू के कठुआ रेप केस जैसे मामलों का हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने गुरुवार को बीजेपी पर आरोप लगाया कि अपराधियों का समर्थन महिलाओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए यह सवाल भी किया कि क्या उन्हें ऐसी राजनीति पर शर्मिंदगी नहीं होती है?

राहुल गांधी का पीएम मोदी से सवाल

राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ‘‘उन्नाव- भाजपा विधायक को बचाने का काम। कठुआ- बलात्कारियों के समर्थन में रैली। हाथरस- बलात्कारियों के पक्ष में सरकार। गुजरात- बलात्कारियों की रिहाई और सम्मान!’’ उन्होंने कहा, ‘‘अपराधियों का समर्थन महिलाओं के प्रति भाजपा की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। ऐसी राजनीति पर शर्मिंदगी नहीं होती, प्रधानमंत्री जी?’’


रिहाई के खिलाफ महिला संगठनों ने किया प्रदर्शन

बता दें कि बिलकिस बानो मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को सोमवार को गोधरा उप-कारागार से रिहा कर दिया गया था। गुजरात सरकार ने अपनी माफी नीति के तहत इन लोगों की रिहाई की मंजूरी दी थी। उनकी रिहाई के खिलाफ राजधानी दिल्ली में कई महिला संगठनों ने विरोध-प्रदर्शन किया। महिला संगठनों ने केंद्र की मोदी सरकार और गुजरात सरकार से सवाल पूछा बिलकिस बानो के दोषियों की रिहाई क्यों की गई सरकार जवाब दे? महिलाओं ने 'दोषियों और बलात्कारियों को सरंक्षण देना बंद करो', 'नरसंहार करने वालों को जेल भेजो' के नारे भी लगाए।

फोटो: विपिन
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बंबई हाई कोर्ट ने सजा को रखा था बरकरार

2002 गुजरात दंगों के दौरान हुए बिलकिस बानों गैंगरेप और उसके परिवार के 7 सदस्यों के हत्या के मामले में मुंबई में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सीबीआई की विशेष अदालन ने 21 जनवरी 2008 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ बाद में बंबई उच्च न्यायालय में अपील की गई, लेकिन कोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा था।

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Published: 18 Aug 2022, 3:54 PM