SC का बड़ा फैसला- नाबालिग पत्नी से बनाया यौन संबंध तो लगेगा रेप का चार्ज 

सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में कहा कि 18 साल से कम उम्र की पत्‍नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने को रेप समझा जाएगा, हालांकि पति पर रेप का केस तभी चलेगा, जब पत्‍नी एक साल के भीतर शिकायत दर्ज कराएगी।

फोटो: सोशल मीडिया 
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नवजीवन डेस्क

सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि 18 साल से कम उम्र की पत्‍नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने को रेप समझा जाएगा। इस फैसले के साथ कोर्ट ने 15 से 18 साल की नाबालिग पत्‍नी से संबंध को रेप की श्रेणी से छूट देने वाली आईपीसी की धारा 375 के अपवाद (2) को खारिज कर दिया। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि 15 से 18 साल की नाबालिग पत्‍नी से शारीरिक संबंध बनाने पर पति पर रेप का मुकदमा चल सकता है। लेकिन कोर्ट ने यह भी साफ किया कि पति पर रेप का मुकदमा तभी चलेगा, जब पत्‍नी एक साल के भीतर शिकायत दर्ज कराएगी। कोर्ट ने कहा कि ये फैसला आगे से लागू होगा जबकि पुराने केस इससे प्रभावित नहीं होंगे।

न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने छह सितंबर को याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। पीठ ने केंद्र से सवाल किया था कि कैसे संसद कानून में कोई अपवाद बना सकती है जिसमें घोषणा की गई हो कि किसी व्यक्ति द्वारा 15 साल से अधिक और 18 साल से कम उम्र की अपनी पत्नी के साथ बनाया गया यौन संबंध बलात्कार नहीं है, जबकि रजामंदी की आयु 18 साल है। कोर्ट ने कहा था कि वह वैवाहिक बलात्कार के पहलू में नहीं जाना चाहती है, लेकिन जब सभी उद्देश्यों के लिये सहमति की आयु 18 साल है तो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में इस तरह का अपवाद क्यों बनाया गया।

सरकार ने कोर्ट में कानून की तरफदारी करते हुए सामाजिक परिवेश की दुहाई देते हुए कहा था कि गैरकानूनी होने के बावजूद बाल विवाह अभी भी प्रचलित हैं। सरकार ने साफ तौर पर कहा था कि बाल विवाह सामाजिक सच्चाई है और इस पर कानून बनाना संसद का काम है। कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता। 15 से 18 साल की बीवी से संबंध बनाने को रेप मनाने वाली याचिका पर कोर्ट फैसला सुनाएगा। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सती प्रथा भी सदियों से चली आ रही थी लेकिन उसे भी खत्म किया गया। जो प्रथा सदियों से चली आ रही हो वो सही हो,ये जरूरी नहीं है।

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