हरियाणा में भी कल से खुलेंगे धर्मस्‍थल, रेस्‍टोरेंट, होटल और शॉपिंग मॉल, लेकिन इन दो शहरों में रहेगी पाबंदी

हरियाणा में लॉकडाउन के पांचवें चरण में सरकार ने गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों को छोड़कर 8 जून से पूरे राज्य में एक विनियमित और प्रतिबंधित तरीके से धार्मिक स्थलों, होटलों, रेस्तरां, अन्य आतिथ्य सेवाओं और शॉपिंग मॉल को फिर से खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया
user

धीरेंद्र अवस्थी

हरियाणा में लॉकडाउन के पांचवें चरण में सरकार ने गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों को छोड़कर 8 जून से पूरे राज्य में एक विनियमित और प्रतिबंधित तरीके से धार्मिक स्थलों, होटलों, रेस्तरां, अन्य आतिथ्य सेवाओं और शॉपिंग मॉल को फिर से खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है। दो जिलों में पिछले दस दिनों के दौरान दैनिक आधार पर आ रहे बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मामलों को देखते हुए यह गतिविधियां फिलहाल बंद रहेंगी।

प्रदेश में गांवों तक पहुंच गए कोरोना संक्रमण के बीच सरकार ने फैसला लिया है कि धर्मस्‍थलों में किसी भी आरती, मंडली या जन अथवा सामूहिक सभा और प्रार्थना की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल व्यक्तिगत प्रार्थना की अनुमति दी जाएगी और धार्मिक स्थान के अंदर किसी भी भौतिक पेशकश जैसे कि प्रसाद या पवित्र जल के वितरण या छिडकाव आदि की अनुमति फिलहाल नहीं होगी।


धार्मिक स्थानों पर सामुदायिक रसोई/लंगर/अन्न-दान इत्यादि में भोजन बनाते और वितरित करते समय शारीरिक दूरी के मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए। प्रदेश में होटल और रेस्तरां खोलते समय इन स्थानों पर सभी (श्रमिकों और आगंतुकों) के द्वारा हर समय सोशल डिस्टेंसिंग (2 गज की दूरी), फेस कवर या फेस मॉस्क पहनने समेत सामान्य निवारक उपायों को अपनाया जाएगा।

लगभग 2000 वर्ग फुट के आकार वाले बैंक्वेट हॉल को एक समय में अधिकतम 50 मेहमानों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ संचालन की अनुमति दी जाएगी। होटलों में रेस्तरां को केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति होगी। किसी भी बफेट सर्विस की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल अला कार्टे (मेनू पर व्यक्तिगत रूप से ऑर्डर करना) सेवाओं की अनुमति होगी। रेस्तरां में किसी भी बार की अनुमति नहीं होगी। रूम सर्विस या कमरों में भोजन मंगाने की अनुमति होगी। गेमिंग आर्केड और चिल्ड्रन प्ले एरिया (जहां भी लागू हो) बंद रहेंगे।

रेस्‍टोरेंट भी केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति होगी। यहां भी किसी बफेट सर्विस की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल अला कार्टे (मेनू पर व्यक्तिगत रूप से ऑर्डर करना) सेवाओं की अनुमति होगी। किसी बार की भी अनुमति नहीं होगी।


शॉपिंग मॉल के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि पिछले 10 दिनों के दौरान दैनिक आधार पर पाए गए बड़ी संख्या में कोरोना के पॉजिटिव मामलों को देखते हुए गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों में ऐसी गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। राज्य के शेष सभी जिलों में, इस तरह की गतिविधियों की अनुमति होगी। बशर्ते, इन स्थानों पर सभी (श्रमिकों और आगंतुकों) के द्वारा हर समय सोशल डिस्टेंसिंग, फेस कवर या फेस मॉस्क पहनने समेत सामान्य निवारक उपायों को अपनाया जाए। शॉपिंग मॉल्स के अन्दर गेमिंग आर्केड, चिल्ड्रन प्ले एरिया और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे।

सभी के लिए समय प्रात: 9 बजे से सायं 8 बजे के बीच रहेगा ताकि रात्रि 9 बजे से प्रात: 5 बजे के बीच रात के कर्फ्यू का पालन सुनिश्चित किया जा सके। ये निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में शनिवार को हुई बैठक में लिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन अवधि 30 जून तक बढ़ा दी है और कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोलने का निर्णय लिया है।

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia