अब एयरटेल इस्तेमाल नहीं कर पाएगा किसी भी ग्राहक का आधार, ई-केवाईसी पर आधार अथॉरिटी ने लगाई रोक

ग्राहकों की सहमति बिना उनके आधार को इस्तेमाल कर पेमेंट बैंक में खाता खोलने पर एयरटेल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई है। आधार अथॉरिटी ने एयरटेल और एयरटेल पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है।

फोटो : सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

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आधार अथॉरिटी ने टेलीकॉम सेवाएं देने वाली और पेमेंट बैंक चलाने वाली कंपनी एयरटेल के खिलाफ कड़ा फैसला लिया है। आधार अथॉरिटी यानी यूआईडीएआई ने भारती एयरटेल और एयरटेल पेमेंट बैंक का आधार लिंक्ड ई-केवाईसी करने का लाइसेंस रद्द कर दिया है।

यह कार्रवाई उन शिकायतों के बाद की गई है जिसमें कहा गया था कि एयरटेल अपने मोबाइल ग्राहकों का आधार लिंक्ड ई-केवाईसी कर उनकी सहमति के बिना एयरटेल पेमेंट बैंक में खाता खोल रहा था। इस लाइसेंस के रद्द होने का अर्थ है कि अब एयरटेल और एयरटेल पेमेंट बैंक अपने ग्राहकों का आधार लिंक्ड सिम वेरिफिकेशन नहीं कर पाएगा और न ही पेमेंट बैंक के ग्राहकों का ई-केवाईसी कर पाएगा। ई-केवाईसी वह प्रक्रिया जिसके तहत कोई भी कंपनी अपने ग्राहकों के बारे में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जानकारी हासिल करती है। इस जानकारी को हासिल करने के लिए किसी भी ग्राहक के आधार नंबर का इस्तेमाल किया जाता है।

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हाल ही में यह खबरें आई थीं कि भारती एयरटेल अपने ग्राहकों का सिम वेरिफिकेशन करने के नाम पर उनका आधार कार्ड और नंबर लेता है और इस आधार पर बिना ग्राहकों की सहमति के अपने पेमेंट बैंक में खाता खोल देता है। इन खातों को खोलकर इन खातों के एलपीजी और अन्य सब्सिडी से जोड़ा जाता है और ग्राहकों की सहमति या जानकारी के बिना ही उनका पैसा एयरटेल पेमेंट बैंक के पास चला जाता है। इन्हीं शिकायतों के आधार पर यूआईडीएआई यानी आधार अथॉरिटी ने तत्काल प्रभाव से एक अंतरिम आदेश जारी कर भारती एयरटेल और एयरटेल पेमेंट बैंक का आधार से ई-केवाईसी करने का लाइसेंस रद्द कर दिया।

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Published: 16 Dec 2017, 7:57 PM