जम्मू-कश्मीर: सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा, आखिर कितने दिन तक लगी रहेगी घाटी में पाबंदी

सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि इलाके में लगी पाबंदियों की रोज समीक्षा की जा रही है और करीब 99 फीसदी इलाके ऐसे हैं, जहां अब पाबंदियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के करीब 3 महीने बाद भी लगे प्रतिबंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल किया है कि आखिर और कितने दिन तक घाटी में पाबंदी लगी रहेगी। गुरूवार को स्थानीय प्रशासन से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "राष्ट्र हित में आप पाबंदियां लगा सकते हैं, लेकिन समय-समय पर इसकी समीक्षा होनी चाहिए।"

बता दें कि जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा खत्म किए जाने के करीब 2 महीने बाद घाटी में पोस्टपेड मोबाइल सेवाएं फिर से शुरू की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि इलाके में लगी पाबंदियों की रोज समीक्षा की जा रही है और करीब 99 फीसदी इलाके ऐसे हैं, जहां अब पाबंदियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है।


इसके अलावा प्रशासन ने न्यायमूर्ति एन वी रमण की अगुवाई वाली एक पीठ द्वारा इलाके में इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध वाले सवाल पर प्रशासन ने बताया कि सीमा पार आतंकी गतिविधियों को देखते हुए कश्मीर में अभी तक इंटरनेट सेवाएं शुरू नहीं की गयी हैं। बता दें कि धारा 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में पाबंदियां लगाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय अगली सुनवाई पांच नवंबर को करेगा।

गौरतलब है कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली धारा 370 के कुछ प्रावधानों को खत्म करने का ऐलान किया था। ऐलान से पहले जम्मू-कश्मीर में सभी सैलानियों को निकालते हुए वहां भारी मात्रा में सुरक्षाबलों की तैनाती की गई थी। इस दौरान कई इलाकों में धारा 144 भी लागू की गई थी। इसके अलावा फारुक अब्दुल्लाह, उमर अब्दुल्लाह और महबूबा मुफ़्ती जैसे विपक्ष के कई बड़े लीडरों को उन्हीं के घरों में कैद कर दिया गया था।

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