सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक में हुआ फैसला, केंद्र को दोबारा भेजा जाएगा जस्टिस केएम जोसेफ का नाम

26 अप्रैल को केंद्र सरकार ने जस्टिस केएम जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति देने की कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी नहीं दी थी। इसके पीछे केंद्र सरकार ने यह तर्क दिया था कि कॉलेजियम का प्रस्ताव टॉप कोर्ट के पैरामीटर्स के तहत नहीं है।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उत्तराखंड के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति देने के लिए उनका नाम दोबारा केंद्र सरकार को भेजने का फैसला किया है। शुक्रवार यानी 11 मई को कॉलेजियम की बैठक में जस्टिस जोसेफ को लेकर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में दूसरे नामों पर भी चर्चा की गई। कॉलेजियम की अगली बैठक 16 मई को होगी।

इससे पहले 26 अप्रैल को केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति देने की कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी नहीं दी थी। इसके पीछे केंद्र सरकार ने यह तर्क दिया था कि कॉलेजियम का प्रस्ताव टॉप कोर्ट के पैरामीटर्स के तहत नहीं है। सरकार ने यह भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में केरल से पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, जहां से जस्टिस केएम जोसेफ आते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे चेलमेश्वर ने बुधवार यानी 9 मई को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को पत्र लिखकर कॉलेजियम की बैठक बुलाने के लिए कहा था, ताकि जस्टिस केएम जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति देने के लिए केंद्र सरकार से दोबारा सिफारिश की जा सके।

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