लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज

लालू प्रसाद यादव ने अपने बिगड़ते स्वास्थ्य को देखते हुए जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बिहार में यह पहला ऐसा मौका है जब देश में लोकसभा चुनाव लालू प्रसाद यादव की गैरमौजूदगी में हो रहे हैं।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। चारा घोटाले के मामले में पिछले कई सालों से सजा काट रहे लालू ने अपने बिगड़ते स्वास्थ्य को देखते हुए जमानत दिए जाने की अपेल की थी। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने लालू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था जिसेक बाद लालू ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका दाखिल की थी।

लालू प्रसाद यादव की तबियत आजकल कुछ ठीक नहीं चल रही है, जिस वजह से उनका रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) में इलाज चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट लालू के केस की सुनवाई के विरोध में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध किया था। देश में चुनावी महौल का हवाला देते हुए सीबीआई ने मंगलवार को कहा था कि लालू यादव राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होकर जमानत का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं।

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सीबीआई ने हलफनामा दाखिल कर कहा था कि राजद प्रमुख ने हाईकोर्ट में चिकित्सकीय आधार के साथ 2019 लोकसभा चुनाव में पार्टी को नेतृत्व करने के आधार पर जमानत मांगी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

बता दें कि बिहार में यह ऐसा पहला मौका है जब देश में लोकसभा चुनाव लालू प्रसाद यादव की गैरमौजूदगी में हो रहे हैं। लालू यादव भले ही अपनी पार्टी के प्रमुख हों, लेकिन लेकिन उनके बेटों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उनके बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और लालू राबड़ी मोर्चा बनाकर दो जगहों से उम्मीदवार उतारने की बात कही है। सीबीआई का कहना है कि अगर लालू यादव को जमानत मिल गयी तो लालू गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

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