गाड़ियों पर जाति-धर्म और पद वाला स्टीकर चिपकाने वाले सावधान, भरना पड़ेगा भारी जुर्माना! जानिए कितने का है चालान?

गाड़ी का प्लेट नंबर सही नहीं रहने पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 192 के अनुसार नंबर प्लेट गाइडलाइन के अनुरूप नहीं होने पर या उस पर किसी तरह के स्टीकर चिपकाने पर पहली बार 5000 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

जाति और धर्म सूचक स्टीकर लगाने वालों के खिलाफ नोएडा और गाजियाबाद पुलिस ने अभियान छेड़ रखा है। बीते कुछ दिनों में इस तरह के स्टीकर लगाने वाले 2000 से ज्यादा गाड़ियों का चालान किया गया है। अपने गाड़ी पर जाति और धर्म सूचक स्टीकर लगाने वालों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है। पुलिस के मुताबिक गाड़ियों के शीशे या बॉडी पर किसी भी तरह का स्टीकर लगाने पर 1000 रुपये का चालान है। वहीं, रजिस्ट्रेशन या नंबर प्लेट पर स्टीकर लगाने पर 5000 रुपये के चालान का प्रावधान है।

क्या कहता है कानून?

दरअसल स्टीकर चिपकाने वाले कानून तोड़ रहे हैं, जिसकी सजा उन्हें मिल रही है। मोटर व्हीकल रूल्स के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति गाड़ी के रजिस्ट्रेशन या नंबर प्लेट पर किसी भी तरह का स्टीकर या लेबल चिपकाता है तो यह अपराध के दायरे में आता है। मोटर व्हीकल रूल्स में कहा गया है कि ”गाड़ी के नंबर प्लेट पर किसी भी तरह का स्टीकर या लेबल चिपकाने की अनुमति नहीं है”।

इस रुल्स में गाड़ियों के नंबर प्लेट को लेकर भी विस्तृत गाइडलाइन बनाई गई है। इसके मुताबिक नंबर प्लेट ठोस होना चाहिए और कम से कम 1 MM एल्युमिनियम का बना होना चाहिए। नंबर प्लेट पर बाईं तरफ कैपिटल लेटर में नीले अक्षरों में IND लिखा होना अनिवार्य है।


मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माने का है प्रावधान

गाड़ी का प्लेट नंबर सही नहीं रहने पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 192 के अनुसार नंबर प्लेट गाइडलाइन के अनुरूप नहीं होने पर या उस पर किसी तरह के स्टीकर चिपकाने पर पहली बार 5000 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है। इसके बाद वाहन चालक दोबारा अपराध दोहराता है तो 1 साल तक की कैद और 10000 रुपये तक का जुर्माने भी भरना पड़ सकता है।

ये तो हुई बात नंबर प्लेट की। आप गाड़ी के दूसरे हिस्से पर भी स्टीकर चिपकाने पर जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर आप गाड़ी के शीशे या बॉडी पार्ट्स पर स्टीकर चिपकाते हैं तो भी आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। ट्रैफिक पुलिस ऐसा करने वालों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 179 के तहत चालान जारी कर रही है। इस सेक्शन में कहा गया है कि ” यदि वाहन चालक, सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जारी जरूरी दिशा निर्देश का पालन नहीं करता है अथवा सूचनाओं को नहीं मानता है तो उसपर जुर्माना लगाया जा सकता है”।


बता दें कि 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन के बाद नियम कानून का उल्लंघन करने वाले के लिए जुर्माने की रकम को बढ़ा दिया गया है। पहले इस सेक्शन के तहत सिर्फ 500 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान था। लेकिन अब आपको 2000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

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