मालेगांव धमाके में प्रज्ञा और पुरोहित के बाद 2 और आरोपियों को मिली जमानत

मालेगांव बम धमाके मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने दो आरोपियों सुधाकर चतुर्वेदी और सुधाकर धर को जमानत दे दी है।



फोटो: Getty images
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नवजीवन डेस्क

मालेगांव बम धमाके मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने दो आरोपियों सुधाकर चतुर्वेदी और सुधाकर धर को जमानत दे दी है। दोनों के लिए जमानत के लिए 5 लाख की सिक्योरिटी और 5 लाख का ही पर्सनल बॉन्ड देना होगा। कर्नल पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद समानता की दलील देते हुए इन दोनों आरोपियों ने जमानत याचिका दायर की थी।

महाराष्ट्र में नासिक जिले के मालेगांव में 29 सितंबर, 2008 को हुए धमाके में सात लोगों की मौत हो गई थी और करीब 100 लोग घायल हुए थे। जांच एजेंसियों ने पहले कहा था कि इस धमाके का संबंध दक्षिणपंथी संगठन अभिनव भारत से हो सकता है।

इस मामले की जांच पहले एटीएस के पास थी, जिसके बाद जांच एनआईए को सौंपी गई। एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा को क्लीनचिट दे दी, जबकि कर्नल पुरोहित की जमानत का विरोध किया था। एनआईए का मानना था कि पुरोहित के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के थे।

पुरोहित ने 25 अप्रैल के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जिसने इस मामले में आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को तो जमानत दे दी थी, पर पुरोहित की याचिका खारिज कर दी थी।मालेगांव धमाके के मामले में मुख्य अभियुक्त पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को नौ साल जेल में बिताने के बाद 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। पुरोहित को जमानत इस शर्त के साथ दी गई थी कि वे बिना कोर्ट की अनुमित के विदेश नहीं जा सकेंगे।

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