सुप्रीम कोर्ट पहुंचे उद्धव गुट के सांसद, शिवसेना नेता, चीफ व्हिप पर लोकसभा अध्यक्ष के फैसले को दी चुनौती

शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर कर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले समूह के राहुल शेवाले को फ्लोर लीडर के रूप में मान्यता देने के फैसले को चुनौती दी है।

फोटो: Getty Images
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नवजीवन डेस्क

शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर कर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले समूह के राहुल शेवाले को फ्लोर लीडर के रूप में मान्यता देने के फैसले को चुनौती दी है। उद्धव गुट के जिन सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है उनमें विनायक राउत और राजन विचारे शामिल हैं। इन दोनों सांसदों ने लोकसभा में नेता और मुख्य व्हिप के पदों पर नियुक्तियों को रद्द करने की मांग की है।

मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की तीन सदस्यीय पीठ एक अगस्त को महाराष्ट्र में कई राजनीतिक घटनाक्रमों के संबंध में ठाकरे गुट द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली है। ताजा याचिका में शिंदे गुट के कहने पर शेवाले को शिवसेना के नेता के रूप में मान्यता देने के लोकसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी गई है। दोनों सांसद की मांग है कि लोकसभा में राहुल शेवाले की शिवसेना नेता के रूप में और भावना गवाली की बतौर मुख्य व्हिप के रूप में नियुक्त को रद्द किया जाए।


इतना ही नहीं ठाकरे गुट के सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष पर पार्टी विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया है। ठाकरे गुट के सांसदों का कहना है कि लोकसभा में शिवसेना के नेता के रूप में राहुल शेवाले और लोकसभा में शिवसेना के मुख्य सचेतक के रूप में भावना गवली की नियुक्ति पार्टी विरोधी गतिविधियों के दोषी सांसदों के इशारे पर की गई थी। ऐसे में साफ लग रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष ने प्राकृतिक न्याय के बुनियादी नियमों का भी पालन नहीं किया है।

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