उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली जमानत याचिका, नए सिरे से निचली अदालत में करेंगे आवेदन

दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और रजनीश भटनागर की पीठ ने 18 अक्टूबर, 2022 को नियमित जमानत की मांग की खालिद की अपील को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

फोटो: IANS
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नवजीवन डेस्क

दिल्ली दंगा मामले में जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत अर्जी वापस ले ली है। उमर खालिद ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत याचिका वापस ले ली और कहा कि हम इस मामले में नए सिरे से ट्रायल कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल करेंगे। खालिद दिल्ली दंगों से संबंधित एक यूएपीए केस में सलाखों के पीछे हैं।

खालिद की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली पीठ से "परिस्थितियों में बदलाव" के कारण जमानत याचिका को वापस लेने की बात कही। सिब्बल ने कहा कि खालिद निचली अदालत में जमानत के लिए नए सिरे से आवेदन करेंगे।


हालांकि, वरिष्ठ वकील ने पीठ से यूएपीए के प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली खालिद की याचिका पर फैसला करने का अनुरोध किया।

दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और रजनीश भटनागर की पीठ ने 18 अक्टूबर, 2022 को नियमित जमानत की मांग की खालिद की अपील को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। एक ट्रायल कोर्ट ने पहले उन्हें यूएपीए मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था।

आईएएनएस के इनपुट के साथ

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