धर्म परिवर्तन कर शादी करना अब नहीं आसान, 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान, योगी सरकार ने पास किया अध्यादेश

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने लव जिहाद पर अध्यादेश पास कर दिया है। अध्यादेश के मुताबिक, धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा होगी। इसके अलावा धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को दो महीने पहले सूचना देनी होगी।

फोटो: IANS
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रवि प्रकाश @raviprakash24

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने लव जिहाद पर अध्यादेश पास कर दिया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश पास किया गया। राज्य सरकार ने अब जबरन धर्म परिवर्तन की जांच करने का कार्यकारी आदेश को मंजूरी दे दी है। अध्यादेश के मुताबिक, धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा होगी। इसके अलावा धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को दो महीने पहले सूचना देनी होगी।

बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की बात कही थी। योगी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए शादी के लिए जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों को सख्त चेतावनी कहा था कि हमारी बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले सावधान हो जाएं वरना उनका राम नाम सत्य हो जाएगा..."


अध्यादेश पास होने के बाद यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपये के जुर्माने के साथ 1-5 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। अगर SC-ST समुदाय की नाबालिगों और महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3-10 साल की जेल होगी।

मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि यूपी कैबिनेट उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 लेकर आई है, जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सामान्य रखने के लिए और महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि बीते दिनों में 100 से ज्यादा घटनाएं सामने आई थीं, जिनमें जबरन धर्म परिवर्तित किया जा रहा है। इसके अंदर छल-कपट, बल से धर्म परिवर्तित किया जा रहा है।


अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के इच्छुक होने पर विहित प्रारुप पर जिलाधिकारी को 2 महीने पहले सूचना देनी होगी, इसका उल्लंघन किए जाने पर 6 महीने से 3 साल तक की सजा और जुर्माने की राशि 10 हजार रुपये से कम की नहीं होने का प्रावधान है।

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