यूथ कांग्रेस ने अर्णब गोस्वामी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, रिपब्लिक टीवी का लाइसेंस रद्द करने की भी मांग 

शिकायत में कहा गया है कि 21 अप्रैल को ‘रिपब्लिक टीवी भारत’ चैनल ने अर्णब गोस्वामी के माध्यम से पालघर मॉब लिंचिंग पर प्रोग्राम ‘पूछता है भारत’ शो में एक बहस आयोजित की। इस प्रोग्राम में अर्नब द्वारा पालघर में हुई घटना को सांप्रदायिक रूप दिया गया

फोटो : सोशल मीडिया 
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नवजीवन डेस्क

भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अमरीशरंजन पांडे ने भारत सरकार से रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक टीवी भारत का लाइसेंस रद्द करने की मांग की है। शिकायतकर्ता अमरीशरंजन पांडे की ओर से सूचना और प्रसारण मंत्रालय में दी गई शिकायत में दोनों टीवी चैनल रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक टीवी भारत का लाइसेंस रद्द करने की मांग की गई है। अमरीशरंजन पांडे का कहना है कि इस मीडिया संस्थान ने प्रोग्राम कोड, अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों और सलाहकारों के प्रावधानों का उल्लंघन भी किया है।

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शिकायत में कहा गया है कि 21 अप्रैल को 'रिपब्लिक टीवी भारत' चैनल ने अपने प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी के माध्यम से पालघर मॉब लिंचिंग(जो पालघर, महाराष्ट्र में 16 अप्रैल 2020 की रात को हुई थी) पर प्रोग्राम 'पूछता है भारत' शो में एक बहस आयोजित की। इस प्रोग्राम में अर्नब द्वारा पालघर में हुई घटना को सांप्रदायिक रूप दिया गया, जब कोई भी मौजूद नहीं था। रिपब्लिक टीवी भारत ने देश में 'सांप्रदायिक वैमनस्य' पैदा करने की कोशिश की है। जब पूरा देश कोविद -19 महामारी से एक साथ लड़ रहा है। रिपब्लिक टीवी भारत और रिपब्लिक टीवी दोनों ने कई अन्य दिनों में सांप्रदायिक स्वाद के साथ समान शो प्रसारित किए। सांप्रदायिक रवैये को बढ़ावा देने वाले इस तरह के शो कई बार गलत चैनलों द्वारा प्रसारित किए गए।


भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अमरीशरंजन पांडे ने आरोप लगाया कि ये शो केबल टीवी नेटवर्क नियम, 1994 के तहत निर्धारित कार्यक्रम कोड नियमों के साथ पूरी तरह से उल्लंघन में था। जबकि प्रोग्राम कोड विशेष रूप से कहता है कि कोई भी कार्यक्रम जो अच्छे स्वाद या शालीनता के खिलाफ है उसको केबल सेवा में नहीं दिखाया जाना चाहिए, इसमें मित्र देशों की आलोचना, धर्मों या समुदायों पर हमला या धार्मिक समूहों की अवमानना करने वाले शब्द या सांप्रदायिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने वाले शब्द, जिसमें अश्लील, मानहानिकारक, जानबूझकर, गलत और विचारोत्तेजक और अर्धसत्य, कानून और व्यवस्था या देश विरोधी रवैया, किसी व्यक्ति या कुछ समूहों में दुर्भाव, देश के सामाजिक, सार्वजनिक और नैतिक जीवन के किसी भी व्यक्ति की आलोचना एवं हिंसा को प्रोत्साहित करने या उकसाने की संभावना के खिलाफ शब्द शामिल हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा रिपब्लिक टीवी चैनल्स और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ अपलिंकिंग एंड डाउनलिंकिंग गाइडलाइन्स या केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट, 1995 की धारा 8 के संदर्भ में आज तक कोई कार्रवाई नहीं होने के बावजूद, उल्लंघन स्पष्ट रूप से सामने आया है। शिकायतकर्ता और भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अमरीशरंजन पांडे द्वारा उचित कार्रवाई करने और रिपब्लिक टीवी चैनलों के लाइसेंस रद्द करने की शिकायत सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर और न्यूज ब्रॉडकास्टर्स स्टैंडर्ड अथॉरिटी के पास दर्ज की गई है।

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