हाईकोर्ट से राहत के बावजूद इमरान को फिर गिरफ्तार होने का डर, पंजाब के बाद लाहौर पुलिस भी इस्लामाबाद पहुंची

इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भले इमरान को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में जमानत दे दी है, लेकिन पुराने कई मामलों में उनकी गिरफ्तारी पर संशय बना हुआ है। इस बीच पंजाब पुलिस इमरान की गिरफ्तारी की वारंट लेकर इस्लामाबाद पहुंच चुकी ही। वहीं लाहौर पुलिस भी पहुंचने वाली है।

हाईकोर्ट से राहत के बावजूद इमरान को फिर गिरफ्तार होने का डर
हाईकोर्ट से राहत के बावजूद इमरान को फिर गिरफ्तार होने का डर
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नवजीवन डेस्क

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अल-कादिर ट्रस्ट मामले में दो हफ्ते की जमानत देते हुए 9 मई के बाद दर्ज मामलों में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। इसके बावजूद इमरान ने आशंका जताई है कि उन्हें फिर से गिरफ्तार किया जा सकता है। इमरान खान ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा, इस बात का डर है कि जैसे ही मैं उच्च न्यायालय छोड़ूंगा, मुझे फिर से गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

पाक मीडिया ने खुलासा किया कि इमरान खान ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो के लैंडलाइन के माध्यम से मुसरत जमशेद चीमा से बात की। हालांकि इमरान खान इस सवाल पर चुप रहे कि उन्होंने सौदा किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पत्नी बुशरा बीबी से बात करने की इजाजत दी थी, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई है।


इमरान का फिर गिरफ्तार होने का डर बिना कारण नहीं, क्योंकि हाईकोर्ट में सुनवाई के बीच पंजाब पुलिस इमरान की गिरफ्तारी की वारंट लेकर इस्लामाबाद पहुंच चुकी ही। वहीं इमरान खान के खिलाफ दर्ज कई मामलों में लाहौर पुलिस खान को गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद रवाना हो गई है। लाहौर पुलिस टीम का नेतृत्व उप महानिरीक्षक (जांच) कर रहे हैं।

डॉन की खबर के मुताबिक, यह भी बताया गया कि इमरान खान के खिलाफ मामलों की जांच कर रहे संयुक्त जांच दल ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि वह पीटीआई प्रमुख की गिरफ्तारी चाहता है। पीटीआई नेता सैयद जुल्फिकार बुखारी ने दावा किया है कि पंजाब पुलिस भी ताजा गिरफ्तारी आदेश (पार्टी प्रमुख के लिए) लेकर अदालत पहुंची है।


बता दें कि पाक सुप्रीम कोर्ट द्वारा अल-कादिर ट्रस्ट मामले में इमरान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार दिए जाने के एक दिन बाद आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान की जमानत याचिका पर विचार करते हुए पीटीआई अध्यक्ष को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में दो हफ्ते की जमानत दे दी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने 9 मई के बाद इमरान पर दर्ज सभी मामलों में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। हालांकि, कोर्ट के इश फैसले इमरान की पुराने कई मामलों में गिरफ्तारी पर संशय बना हुआ है।

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